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जयपुर: ढाई बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल, 2 कॉलोनियों में सड़क सीमा को कराया अतिक्रमण मुक्त

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए अजमेर रोड के पास स्थित ग्राम जयसिंहपुरा में अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. यहां निजी खातेदारी की करीब ढाई बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. इसके साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश पर सुओमोटो के तहत 2 कॉलोनियों की रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

encroachment removed in jaipur,  jda news
जयपुर में अतिक्रमण हटवाया
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Published : Mar 19, 2021, 10:30 PM IST

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए अजमेर रोड के पास स्थित ग्राम जयसिंहपुरा में अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. यहां निजी खातेदारी की करीब ढाई बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. इसके साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश पर सुओमोटो के तहत 2 कॉलोनियों की रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

पढ़ें: राजस्थान विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

जोन-11 के क्षेत्राधिकार अजमेर रोड के पास स्थित ग्राम जयसिंहपुरा में ढाई बीघा निजी खातेदारी जमीन पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल, पत्थरगढ़ी और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे तकनीकी और राजस्व शाखा की निशानदेही पर ध्वस्त किया गया. कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने के कारण संबंधित निजी खातेदार के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर, खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया.

संबंधित से जेडीए के धवस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया. ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके. इसके साथ ही हाईकोर्ट के सुओमोटो के तहत प्रवर्तन दस्ते ने जोन 2 के क्षेत्राधिकार विद्याधर नगर रोड के पास स्थित शंकर कॉलोनी में करीब 15 स्थान और पृथ्वी नगर कॉलोनी में 9 स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया. यहां रोड सीमा पर 14 चबूतरे, 4 बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे. जिन्हें ध्वस्त करते हुए रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए अजमेर रोड के पास स्थित ग्राम जयसिंहपुरा में अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. यहां निजी खातेदारी की करीब ढाई बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. इसके साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश पर सुओमोटो के तहत 2 कॉलोनियों की रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

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जोन-11 के क्षेत्राधिकार अजमेर रोड के पास स्थित ग्राम जयसिंहपुरा में ढाई बीघा निजी खातेदारी जमीन पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल, पत्थरगढ़ी और अन्य अवैध निर्माण किया गया था. जिसे तकनीकी और राजस्व शाखा की निशानदेही पर ध्वस्त किया गया. कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने के कारण संबंधित निजी खातेदार के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर, खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया.

संबंधित से जेडीए के धवस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भी लिखा गया. ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके. इसके साथ ही हाईकोर्ट के सुओमोटो के तहत प्रवर्तन दस्ते ने जोन 2 के क्षेत्राधिकार विद्याधर नगर रोड के पास स्थित शंकर कॉलोनी में करीब 15 स्थान और पृथ्वी नगर कॉलोनी में 9 स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया. यहां रोड सीमा पर 14 चबूतरे, 4 बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे. जिन्हें ध्वस्त करते हुए रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

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