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जयपुर: जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने 15 बीघा जमीन पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया - राजस्थान की खबर

जयपुर में विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 15 बीघा जमीन पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. जिसमें जेडीए की टीम ने कालवाड़ रोड पर ग्राम गोविंदपुरा, ग्राम हाथोज और सिरसी रोड शिवाड़ मोड़ के पास ग्राम बिंदायका में ये कार्रवाई की गई है.

जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, rajasthan news, jaipur news
जेडीए की प्रवर्तन शाखा का 15 बीघा जमीन पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल
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Published : Mar 2, 2021, 9:16 PM IST

जयपुर. प्रदेश में विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 15 बीघा जमीन पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. जिसमें जेडीए की टीम ने कालवाड़ रोड पर ग्राम गोविंदपुरा, ग्राम हाथोज और सिरसी रोड शिवाड़ मोड़ के पास ग्राम बिंदायका में ये कार्रवाई की गई. जेडीए का प्रवर्तन दस्ता जोन 12 में कार्रवाई करने पहुंचा.

यहां ग्राम गोविंदपुरा में करीब 6 बीघा मंदिर माफी की भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ ग्रेवल सड़कें, पिलर और दूसरे अवैध निर्माण किए गए थे. जिन्हें ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. इसी तरह की कार्रवाई ग्राम हाथोज में की गई. जहां 7 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर मिट्टी की सड़कें, बाउंड्री वॉल, मकान और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे.

इसके अलावा ग्राम बिंदायका में 2 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. वहीं, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण, संबंधित निजी खातेदारों के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए, खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को लिखा गया है.

पढ़ें: ऑनलाइन e-EPIC Card डाउनलोड करने के लिए 6 और 7 मार्च को लगाए जाएंगे विशेष शिविर

साथ ही कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के खिलाफ सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को लिखा जाना भी सुनिश्चित किया गया है. ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके.

बता दें कि कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने के वाणिज्यिक परियोजनार्थ नियमों के विरुद्ध दुरुपयोग करने पर अब तक 33 प्रकरणों में विधिक कार्रवाई के लिए लिखा गया है. साथ ही 14 खातेदारों से 18 लाख से ज्यादा के रिकवरी नोटिस जारी किए जा चुके हैंं. वहीं बीते 1 साल में ध्वस्त की गई 167 अवैध कॉलोनी की सूची जेडीए वेबसाइट पर अपलोड भी की जा चुकी है.

जयपुर. प्रदेश में विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 15 बीघा जमीन पर तीन अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. जिसमें जेडीए की टीम ने कालवाड़ रोड पर ग्राम गोविंदपुरा, ग्राम हाथोज और सिरसी रोड शिवाड़ मोड़ के पास ग्राम बिंदायका में ये कार्रवाई की गई. जेडीए का प्रवर्तन दस्ता जोन 12 में कार्रवाई करने पहुंचा.

यहां ग्राम गोविंदपुरा में करीब 6 बीघा मंदिर माफी की भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ ग्रेवल सड़कें, पिलर और दूसरे अवैध निर्माण किए गए थे. जिन्हें ध्वस्त करते हुए अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. इसी तरह की कार्रवाई ग्राम हाथोज में की गई. जहां 7 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर मिट्टी की सड़कें, बाउंड्री वॉल, मकान और अन्य अवैध निर्माण किए गए थे.

इसके अलावा ग्राम बिंदायका में 2 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. वहीं, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण, संबंधित निजी खातेदारों के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए, खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को लिखा गया है.

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साथ ही कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के खिलाफ सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को लिखा जाना भी सुनिश्चित किया गया है. ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके.

बता दें कि कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने के वाणिज्यिक परियोजनार्थ नियमों के विरुद्ध दुरुपयोग करने पर अब तक 33 प्रकरणों में विधिक कार्रवाई के लिए लिखा गया है. साथ ही 14 खातेदारों से 18 लाख से ज्यादा के रिकवरी नोटिस जारी किए जा चुके हैंं. वहीं बीते 1 साल में ध्वस्त की गई 167 अवैध कॉलोनी की सूची जेडीए वेबसाइट पर अपलोड भी की जा चुकी है.

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