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जयपुर के इस नामी रेस्टोरेंट को निगम ने किया सीज...जानें क्या है माजरा

नगर निगम ने नियमों की अवहेलना, फायर एनओसी और फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने पर मोती डूंगरी जोन और मालवीय नगर स्थित दाना पानी रेस्टोरेंट को सीज कर दिया. इस रेस्टोरेंट को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अंतर्गत 240 दिन के लिए सीज किया गया है.

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Published : Apr 6, 2019, 8:20 PM IST

जयपुर. नगर निगम के नियमों की अवहेलना कर संचालित हो रहे एक रेस्टोरेंट को शनिवार को निगम ने सील कर दिया. दरअसल, कुछ समय पहले महापौर ने शहर का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने इस रेस्टोरेंट में अवैध निर्माण और नियमों की अवहेलना पाई. जिसपर निगम अधिकारियों को रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. महापौर के निर्देशों के बाद निगम के मोती डूंगरी जोन दस्ते ने इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया.

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जोन उपायुक्त मनीष गुर्जर ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मालवीय नगर में संचालित दाना पानी रेस्टोरेंट को सील किया गया है. रेस्टोरेंट ने पैसेज को कवर कर उस जगह का वाणिज्यिक उपयोग करना शुरू कर दिया था. वहीं रेस्टोरेंट के पास ना तो फायर एनओसी थी और ना ही फायर फाइटिंग उपकरण थे. पहले भी रेस्टोरेंट संचालकों को निगम की ओर से नोटिस दिए गए थे.

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नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद निगम ने रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई की. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है. जिसके तहत रेस्टोरेंट को 240 दिन के लिए सीज किया गया है.

जयपुर. नगर निगम के नियमों की अवहेलना कर संचालित हो रहे एक रेस्टोरेंट को शनिवार को निगम ने सील कर दिया. दरअसल, कुछ समय पहले महापौर ने शहर का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने इस रेस्टोरेंट में अवैध निर्माण और नियमों की अवहेलना पाई. जिसपर निगम अधिकारियों को रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. महापौर के निर्देशों के बाद निगम के मोती डूंगरी जोन दस्ते ने इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया.

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जोन उपायुक्त मनीष गुर्जर ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मालवीय नगर में संचालित दाना पानी रेस्टोरेंट को सील किया गया है. रेस्टोरेंट ने पैसेज को कवर कर उस जगह का वाणिज्यिक उपयोग करना शुरू कर दिया था. वहीं रेस्टोरेंट के पास ना तो फायर एनओसी थी और ना ही फायर फाइटिंग उपकरण थे. पहले भी रेस्टोरेंट संचालकों को निगम की ओर से नोटिस दिए गए थे.

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नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद निगम ने रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई की. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है. जिसके तहत रेस्टोरेंट को 240 दिन के लिए सीज किया गया है.

Intro:जयपुर नगर निगम ने नियमों की अवहेलना, फायर एनओसी और फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने पर मोती डूंगरी जोन के मालवीय नगर स्थित दाना पानी रेस्टोरेंट को सीज कर दिया... इस रेस्टोरेंट को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अंतर्गत 240 दिन के लिए सीज किया गया है...


Body:नगर निगम के नियमों की अवहेलना कर संचालित हो रहे एक रेस्टोरेंट को आज सील कर दिया... कुछ समय पहले महापौर ने शहर का दौरा किया था,,, इस दौरान उन्होंने इस रेस्टोरेंट में अवैध निर्माण और नियमों की अवहेलना पाई... और निगम अधिकारियों को रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे... महापौर के निर्देशों के बाद आज निगम के मोती डूंगरी जोन दस्ते ने इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया... जोन उपायुक्त मनीष गुर्जर ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मालवीय नगर में संचालित दाना पानी रेस्टोरेंट को सील किया गया है... रेस्टोरेंट ने पैसेज को कवर कर उस जगह का वाणिज्यिक उपयोग करना शुरू कर दिया था... वहीं रेस्टोरेंट के पास फायर एनओसी नहीं थी... और ना ही फायर फाइटिंग उपकरण थे... पहले भी रेस्टोरेंट संचालकों को निगम की ओर से नोटिस दिए गए थे... नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद निगम ने रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई की... राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है... जिसके तहत रेस्टोरेंट को 240 दिन के लिए सीज किया गया है...


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