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जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन शाखा की कार्रवाई, सड़क सीमा से हटाए अतिक्रमण - rajasthan latest hindi news

जयपुर में शुक्रवार को जयपुर विकास प्राधिकरण ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया. इस दौरान प्राधिकरण ने गोपालपुरा नगर धावास में 40 फीट और 30 फीट रोड सीमा पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की.

जयपुर विकास प्राधिकरण, rajasthan latest hindi news
जयपुर विकास प्राधिकरण ने की अतिक्रमण पर कार्रवाई
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Published : Dec 4, 2020, 11:00 PM IST

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण का पीला पंजा शुक्रवार को सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों पर पड़ा. प्रवर्तन शाखा ने कार्रवाई करते हुए गोपालपुरा नगर धावास में 40 फीट और 30 फीट रोड सीमा पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की.

जेडीए ने उच्च न्यायालय के आदेश पर जोन पीआरएन नॉर्थ के क्षेत्र में धाबास में स्थित जेडीए अनुमोदित योजना श्री गोपाल नगर में 40 फीट और 30 फीट रोड सीमा पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. जेडीए की तकनीकी शाखा से मिली रिपोर्ट पर रोड सीमा में अतिक्रमण कर 19 मकान-दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, तारबंदी, लोहे की रेलिंग, जालियां, 3 भूखंडों की बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण/अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया. यहां 2 फीट 9 इंच से 5 फीट तक 16 आवासीय मकान रोड सीमा में निर्मित है.

इन सभी को धारा 72 जेडीए एक्ट में नोटिस जारी कर 7 दिन में अवैध निर्माण हटाने का समय भी दिया गया और इस समयावधि में निर्माण नहीं हटाने पर प्रभावी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. ये कार्रवाई में जोन 7, जोन 8, जोन 12 और जोन 14 के प्रवर्तन अधिकारी, करणी विहार थाना पुलिस और जेडीए के जाब्ते की ओर से संपादित किया गया.

पढ़ें- अनुशासन समिति न होने के चलते कांग्रेस से बगावत करने वालों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई

बता दें कि उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में डीबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 2537/2020 निर्णय कर आवश्यक कार्रवाई के आदेश प्रदान किए गए थे. इसके बाद 2 महीने का समय बीत जाने के बाद पिटीशनर ने न्यायालय में डीबी सिविल अवमानना पिटिशन नंबर 780/2020 दायर की है. न्यायालय के आदेशों के क्रम में जेडीए प्रशासन की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण का पीला पंजा शुक्रवार को सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों पर पड़ा. प्रवर्तन शाखा ने कार्रवाई करते हुए गोपालपुरा नगर धावास में 40 फीट और 30 फीट रोड सीमा पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की.

जेडीए ने उच्च न्यायालय के आदेश पर जोन पीआरएन नॉर्थ के क्षेत्र में धाबास में स्थित जेडीए अनुमोदित योजना श्री गोपाल नगर में 40 फीट और 30 फीट रोड सीमा पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. जेडीए की तकनीकी शाखा से मिली रिपोर्ट पर रोड सीमा में अतिक्रमण कर 19 मकान-दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, तारबंदी, लोहे की रेलिंग, जालियां, 3 भूखंडों की बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण/अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया. यहां 2 फीट 9 इंच से 5 फीट तक 16 आवासीय मकान रोड सीमा में निर्मित है.

इन सभी को धारा 72 जेडीए एक्ट में नोटिस जारी कर 7 दिन में अवैध निर्माण हटाने का समय भी दिया गया और इस समयावधि में निर्माण नहीं हटाने पर प्रभावी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. ये कार्रवाई में जोन 7, जोन 8, जोन 12 और जोन 14 के प्रवर्तन अधिकारी, करणी विहार थाना पुलिस और जेडीए के जाब्ते की ओर से संपादित किया गया.

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बता दें कि उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में डीबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 2537/2020 निर्णय कर आवश्यक कार्रवाई के आदेश प्रदान किए गए थे. इसके बाद 2 महीने का समय बीत जाने के बाद पिटीशनर ने न्यायालय में डीबी सिविल अवमानना पिटिशन नंबर 780/2020 दायर की है. न्यायालय के आदेशों के क्रम में जेडीए प्रशासन की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

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