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दो अवैध गोदाम को किया सील, 12 बीघा जमीन पर 2 अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण, 26 जगह सड़क सीमा से हटाया अतिक्रमण - Jaipur Development Authority

जयपुर विकास प्राधिकरण के दस्ते ने शुक्रवार को अवैध भूखंड़ों और सेटबैक और बायलॉज के विपरीत बनाए गए दो व्यवसायिक अवैध गोदामों को सील किया. इसके साथ ही निजी खातेदारी की करीब 12 बीघा भूमि पर दो अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण और 26 जगहों से सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.

sealed two illegal warehouses, जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण ने दो अवैध गोदामों को किया सील
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Published : Jan 22, 2021, 11:02 PM IST

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए भूखंडों को अवैध रूप से संयुक्त कर सेटबैक और बायलॉज के विपरीत बनाए गए दो व्यवसायिक अवैध गोदामों को सील किया. वहीं निजी खातेदारी की करीब 12 बीघा भूमि पर दो अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण और 26 जगहों से सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.

जोन 5 के क्षेत्राधिकार में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के सामने पद्मावती कॉलोनी द्वितीय में 4-4 प्लॉटों को अवैध रूप से मिलाकर 3653 वर्ग गज जमीन पर अवैध व्यवसायिक गोदामों का निर्माण किया गया था. यहां बाउंड्री वॉल और टीन शेड लगवाकर जेडीए की अनुमति के बिना निर्माण किया गया था.

इस संबंध में जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के तहत पहले भी नोटिस देकर अवैध निर्माण रुकवाया गया था. साथ ही औजार और उपकरणों को जब्त भी किया गया था. बावजूद इसके निर्माणकर्ता की ओर से अवैध निर्माण जारी रखा गया. ऐसे में शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए अवैध व्यवसायिक गोदामों के प्रवेश द्वार को ईटों की दीवार चुनवाकर सील किया गया.

वहीं जोन 6 के क्षेत्राधिकार ग्राम माचेड़ा 4सी स्कीम के पास करीब 7 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अक्षर एंक्लेव के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल पिलर और दूसरे अवैध निर्माण किए गए थे. जिन्हें जेसीबी की मदद से ध्वस्त करते हुए, अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. इसी तरह जोन 13 के क्षेत्राधिकार ग्राम चौमूं में राधा स्वामी बाग तिराहे के पास करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर बिना भूरूपांतरण कराएं अज्ञात नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया.

पढ़ें- बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं होने पर कृषि मंत्री कटारिया हुए नाराज, अधिकारियों को काम की रफ्तार बढ़ाने के दिए निर्देश

यहां कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए, खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को लिखा गया. साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली के लिए भी लिखा गया. वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 14 में 25 स्थानों पर चबूतरे, सीढ़ियां, तारबंदी और अन्य अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था. जिन्हें हटाने की कार्रवाई की गई. जबकि जोन 9 में सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए भूखंडों को अवैध रूप से संयुक्त कर सेटबैक और बायलॉज के विपरीत बनाए गए दो व्यवसायिक अवैध गोदामों को सील किया. वहीं निजी खातेदारी की करीब 12 बीघा भूमि पर दो अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण और 26 जगहों से सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया.

जोन 5 के क्षेत्राधिकार में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के सामने पद्मावती कॉलोनी द्वितीय में 4-4 प्लॉटों को अवैध रूप से मिलाकर 3653 वर्ग गज जमीन पर अवैध व्यवसायिक गोदामों का निर्माण किया गया था. यहां बाउंड्री वॉल और टीन शेड लगवाकर जेडीए की अनुमति के बिना निर्माण किया गया था.

इस संबंध में जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के तहत पहले भी नोटिस देकर अवैध निर्माण रुकवाया गया था. साथ ही औजार और उपकरणों को जब्त भी किया गया था. बावजूद इसके निर्माणकर्ता की ओर से अवैध निर्माण जारी रखा गया. ऐसे में शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए अवैध व्यवसायिक गोदामों के प्रवेश द्वार को ईटों की दीवार चुनवाकर सील किया गया.

वहीं जोन 6 के क्षेत्राधिकार ग्राम माचेड़ा 4सी स्कीम के पास करीब 7 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अक्षर एंक्लेव के नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल पिलर और दूसरे अवैध निर्माण किए गए थे. जिन्हें जेसीबी की मदद से ध्वस्त करते हुए, अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया गया. इसी तरह जोन 13 के क्षेत्राधिकार ग्राम चौमूं में राधा स्वामी बाग तिराहे के पास करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर बिना भूरूपांतरण कराएं अज्ञात नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया.

पढ़ें- बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं होने पर कृषि मंत्री कटारिया हुए नाराज, अधिकारियों को काम की रफ्तार बढ़ाने के दिए निर्देश

यहां कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए, खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में जोन उपायुक्त को लिखा गया. साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली के लिए भी लिखा गया. वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 14 में 25 स्थानों पर चबूतरे, सीढ़ियां, तारबंदी और अन्य अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया गया था. जिन्हें हटाने की कार्रवाई की गई. जबकि जोन 9 में सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

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