जयपुर. सहकारी समितियों में हो रही अनियमितता की जांच अब विभाग ऑनलाइन करेगा, इसकी शुरूआत आगामी वर्ष से होगी. सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार का कहना है कि इससे समय पर प्रकरणों का निस्तारण हो सकेगा और ऑनलाइन जांच प्रक्रिया में किसी तरह की कोई धांधली भी संभव नहीं होगी. इससे प्रकरणों का निस्तारण समय से हो सकेगा.
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार ने मुक्तानन्द अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सहकारी समितियों में प्रशासनिक, वित्तीय एवं गठन के संबंध में अनियमितता पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा- 55 के तहत जांच की जाती है. लेकिन बीते कुछ समय से इस प्रक्रिया में काफी देरी हो रही थी. ऐसे में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने जांच प्रक्रिया में देरी और लंबित प्रकरणों को देखते हुए 1 जनवरी, 2021 के पश्चात धारा- 55 की जांच ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है.
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अग्रवाल ने बताया कि इसमें जांच संबंधी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, ताकि समय पर जांच पूरी करने और बेहतर मॉनिटंरिग कर समय पर प्रकरणों का निस्तारण हो सकेगा. इससे विभाग की विश्वसनीयता और कार्यकुशलता को गति मिलेगी. धारा 55 के अन्तर्गत जांच संबंधी समस्त प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने के आदेश दिए गए हैं.