जयपुर. नगरीय विकास विभाग ने रियायती दर पर जमीन लेकर आवंटन की शर्तों की अवहेलना करने वालों के आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की निर्देश जारी किए हैं. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर सभी नगरीय निकायों को इस तरह के प्रकरणों का भौतिक सत्यापन कर 15 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. रियायती दर पर संस्थाओं को जमीन आवंटन और उनके उपयोग के मामले में नगरीय विकास विभाग ने सभी निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं.
सभी निकायों को इस तरह के प्रकरणों का भौतिक सत्यापन कर 15 दिनों में पूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर अगले 3 दिन में भूमि पर भौतिक कब्जा लेने के आदेश जारी किए हैं. दरअसल, रियायती दर पर भूमि आवंटन के प्रकरणों में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इसी वर्ष 1 जून को सभी नगरीय निकायों से रियायती दर पर संस्थाओं के आवंटन के प्रकरणों की जानकारी मांगी थी.
प्रदेश के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और पालिकाओं ने 1897 प्रकरणों की सूची राज्य सरकार को भेजी थी, जिसके आधार पर मंत्री धारीवाल ने इन जमीनों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए थे और आवंटन की शर्तों का मौके पर पालन नहीं होने की स्थिति में आवंटन को निरस्त करने के निर्देश जारी किए थे. धारीवाल की ओर से जारी आदेशों की पालना के क्रम में यूडीएच विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं.
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आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने यूडीएच सचिव भास्कर ए सावंत को पत्रावली भेज ये आदेश जारी किए थे और इस की पालना के लिए नगरीय विकास विभाग की ओर से निर्देश जारी करने के आदेश दिए थे.