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राज्य सरकार की अपील खारिज, RU में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर बने रहेंगे अभ्यर्थी

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार के पांच पदों पर चयनीत अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को चांसलर की ओर से स्थगित करने के मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है.

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Published : Feb 28, 2020, 9:08 PM IST

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राज्य सरकार की अपील खारिज

जयपुर. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिए. जिसके चलते एकलपीठ के आदेश से डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर काम कर रहे अभ्यर्थी पद पर बने रहेंगे.

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने बताया कि 20 दिसंबर 2016 को विवि में डिप्टी रजिस्ट्रार के पांच पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों के चयन के बाद चांसलर ने भर्ती में अनियमिताओं का हवाला देकर नियुक्तियों को स्थगित कर दिया था. इसे चयनीत अभ्यर्थियों राजकुमार जैन और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

यह भी पढ़ेंः अनुदान मांगों पर बहस के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों पर भड़के राठौड़, कुछ यूं किया कटाक्ष

सफल अभ्यर्थियों का कहना था कि राजस्थान विवि शिक्षक एवं अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन अधिनियम के तहत चांसलर को भर्ती स्थगित करने का अधिकार नहीं था. इस पर एकलपीठ ने गत साल 26 जनवरी को याचिका स्वीकार करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने को कहा गया. इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ में अपील पेश की गई, जिसे खंडपीठ ने खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही माना है.

जयपुर. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिए. जिसके चलते एकलपीठ के आदेश से डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर काम कर रहे अभ्यर्थी पद पर बने रहेंगे.

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने बताया कि 20 दिसंबर 2016 को विवि में डिप्टी रजिस्ट्रार के पांच पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों के चयन के बाद चांसलर ने भर्ती में अनियमिताओं का हवाला देकर नियुक्तियों को स्थगित कर दिया था. इसे चयनीत अभ्यर्थियों राजकुमार जैन और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

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सफल अभ्यर्थियों का कहना था कि राजस्थान विवि शिक्षक एवं अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन अधिनियम के तहत चांसलर को भर्ती स्थगित करने का अधिकार नहीं था. इस पर एकलपीठ ने गत साल 26 जनवरी को याचिका स्वीकार करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने को कहा गया. इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ में अपील पेश की गई, जिसे खंडपीठ ने खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही माना है.

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