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हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षक भर्ती में अनियमितता पर मांगा जवाब - rajasthan highcourt

राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 27 फरवरी को द्वितीय श्रेणी संस्कृत अध्यापक भर्ती के जारी परिणाम में अनियमितता के मामले में आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षक भर्ती में अनियमितता पर मांगा जवाब
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Published : May 19, 2020, 10:10 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 27 फरवरी को द्वितीय श्रेणी संस्कृत अध्यापक भर्ती के जारी परिणाम में अनियमितता के मामले में आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश मनीषा सेपट की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता संगीता शर्मा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने द्वितीय श्रेणी संस्कृत शिक्षक भर्ती का परिणाम गत 27 फरवरी को जारी किया था. जिसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल कर लिए, जिनके नाम प्रारंभिक परिणाम और दस्तावेज सत्यापन कराने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे.

पढ़ेंः CM अशोक गहलोत ने की 'इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट' वितरण कार्यक्रम की शुरूआत

इसके अलावा भर्ती परीक्षा में कुछ प्रश्न भी विवादित रहे हैं. आरपीएससी ने भर्ती परीक्षा में कुछ प्रश्न सिलेबस से बाहर के पूछे हैं. वहीं कुछ प्रश्नों के 1 से ज्यादा सही उत्तर माने हैं, लेकिन ना तो उन प्रश्नों को डिलीट किया गया और ना ही उनके बोनस अंक दिए गए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 27 फरवरी को द्वितीय श्रेणी संस्कृत अध्यापक भर्ती के जारी परिणाम में अनियमितता के मामले में आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश मनीषा सेपट की ओर से दायर याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता संगीता शर्मा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने द्वितीय श्रेणी संस्कृत शिक्षक भर्ती का परिणाम गत 27 फरवरी को जारी किया था. जिसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल कर लिए, जिनके नाम प्रारंभिक परिणाम और दस्तावेज सत्यापन कराने वाले अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे.

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इसके अलावा भर्ती परीक्षा में कुछ प्रश्न भी विवादित रहे हैं. आरपीएससी ने भर्ती परीक्षा में कुछ प्रश्न सिलेबस से बाहर के पूछे हैं. वहीं कुछ प्रश्नों के 1 से ज्यादा सही उत्तर माने हैं, लेकिन ना तो उन प्रश्नों को डिलीट किया गया और ना ही उनके बोनस अंक दिए गए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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