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REET level-1 के विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - Jaipur latest news

रीट लेवल-1 के विवादित सवालों (REET level one disputed questions) को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई. मामले में हाईकोर्ट ने 14 विवादित प्रश्नों का 7 मार्च तक जवाब मांगा है.

REET level one disputed questions
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Mar 3, 2022, 8:44 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल वन- 2021 की परीक्षा में पूछे गए 14 विवादित प्रश्नों (REET level one disputed questions) से जुड़े मामले में रीट समन्वयक, शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से 7 मार्च तक जवाब मांगा है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश कुलदीप शर्मा व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गत 26 सितंबर को रीट लेवल वन की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी. बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अपनी आपत्तियां पेश कर दी गईं, लेकिन बोर्ड ने उसका निस्तारण किए बिना अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी.

पढ़ें. रीट पेपर लीक प्रकरण: सवाई माधोपुर से युवती गिरफ्तार, अब तक 42 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी

याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के करीब 14 प्रश्न बोर्ड ने गलत जाते हैं. ऐसे में यदि बोर्ड इन प्रश्नों के याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक देता तो उनका चयन हो जाता. इस मामले में सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल वन- 2021 की परीक्षा में पूछे गए 14 विवादित प्रश्नों (REET level one disputed questions) से जुड़े मामले में रीट समन्वयक, शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से 7 मार्च तक जवाब मांगा है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश कुलदीप शर्मा व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गत 26 सितंबर को रीट लेवल वन की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी. बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अपनी आपत्तियां पेश कर दी गईं, लेकिन बोर्ड ने उसका निस्तारण किए बिना अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी.

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याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के करीब 14 प्रश्न बोर्ड ने गलत जाते हैं. ऐसे में यदि बोर्ड इन प्रश्नों के याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक देता तो उनका चयन हो जाता. इस मामले में सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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