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NEET (यूजी)-2019 की उत्तर कुंजी को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट (यूजी ) 2019 ने बदली हुई उत्तर कुंजी जारी करने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश शुभम वशिष्ठ अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जारी किए.

राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Jun 20, 2019, 9:20 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी-2019 की विवादास्पद उत्तर कुंजी जारी करने पर केंद्रीय मानव संसाधन सचिव, वरिष्ठ निदेशक राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व चेयरमैन नीट (यूजी) एडमिशन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश शुभम वशिष्ठ अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जारी किए.

याचिकाओं में कहा गया कि नीट परीक्षा के विज्ञापन में प्रावधान किया गया था कि प्रश्नपत्र में प्रश्नों के चार उत्तर दर्शाए जाएंगे, लेकिन एक ही उत्तर सही होगा. इसके बावजूद प्रश्नपत्र बुक कोड पी2 की उत्तर कुंजी में दो प्रश्नों के दो दो सही जवाब माने गए. इसके अलावा परीक्षा के बाद गत 29 मई को पहली उत्तर कुंजी जारी की गई.

वहीं बाद में 5 जून को दूसरी कुंजी जारी हुई. याचिका में कहा गया कि दूसरी उत्तर कुंजी में 2 प्रश्नों के जवाब बदल दिए गए. इसका कारण भी अभ्यर्थियों को नहीं बताया गया. उत्तर बदलने के कारण याचिकाकर्ताओं के 10 नंबर तक कम हो गए. जिसके चलते उनका चयन नहीं हो पाया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी-2019 की विवादास्पद उत्तर कुंजी जारी करने पर केंद्रीय मानव संसाधन सचिव, वरिष्ठ निदेशक राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व चेयरमैन नीट (यूजी) एडमिशन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश शुभम वशिष्ठ अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जारी किए.

याचिकाओं में कहा गया कि नीट परीक्षा के विज्ञापन में प्रावधान किया गया था कि प्रश्नपत्र में प्रश्नों के चार उत्तर दर्शाए जाएंगे, लेकिन एक ही उत्तर सही होगा. इसके बावजूद प्रश्नपत्र बुक कोड पी2 की उत्तर कुंजी में दो प्रश्नों के दो दो सही जवाब माने गए. इसके अलावा परीक्षा के बाद गत 29 मई को पहली उत्तर कुंजी जारी की गई.

वहीं बाद में 5 जून को दूसरी कुंजी जारी हुई. याचिका में कहा गया कि दूसरी उत्तर कुंजी में 2 प्रश्नों के जवाब बदल दिए गए. इसका कारण भी अभ्यर्थियों को नहीं बताया गया. उत्तर बदलने के कारण याचिकाकर्ताओं के 10 नंबर तक कम हो गए. जिसके चलते उनका चयन नहीं हो पाया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी 2019 की विवादास्पद उत्तर कुंजी जारी करने पर केंद्रीय मानव संसाधन सचिव, वरिष्ठ निदेशक राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व चेयरमैन नीट यूजी एडमिशन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश शुभम वशिष्ठ अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए।


Body:याचिकाओं में कहा गया कि नीट परीक्षा के विज्ञापन में प्रावधान किया गया था कि प्रश्नपत्र में प्रश्नों के चार उत्तर दर्शाए जाएंगे, लेकिन एक ही उत्तर सही होगा। इसके बावजूद प्रश्नपत्र बुक कोड पी2 की उत्तर कुंजी में दो प्रश्नों के दो दो सही जवाब माने गए। इसके अलावा परीक्षा के बाद गत 29 मई को पहली उत्तर कुंजी जारी की गई। वहीं बाद में 5 जून को दूसरी कुंजी जारी हुई। याचिका में कहा गया कि दूसरी उत्तर कुंजी में 2 प्रश्नों के जवाब बदल दिए गए। इसका कारण भी अभ्यर्थियों को नहीं बताया गया। उत्तर बदलने कारण याचिकाकर्ताओं के 10 नंबर तक कम हो गए। जिसके चलते उनका चयन नहीं हो पाया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


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