जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वह वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में भूतपूर्व सैनिकों का परीक्षा परिणाम 3 दिन में जारी करे. इसके साथ ही अदालत ने मामले में सफल अभ्यर्थियों को स्कूल और रेंज आवंटन करने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश महेंद्र कुमार चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
पढ़ें: कांग्रेस के आंतरिक झगड़े ने सरकार को कोर्ट के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दियाः राजेंद्र राठौड़
याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि कार्मिक विभाग के गत 18 मई के परिपत्र के अनुसार शिक्षक भर्ती में रेंज और स्कूल आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता देने का प्रावधान है. वहीं, दूसरी और आरपीएससी ने भूतपूर्व सैनिकों का परीक्षा परिणाम जारी किए बिना ही 22 जुलाई से दूसरे सफल अभ्यर्थियों को रेंज और स्कूल आवंटन करना तय किया है.
याचिकाकर्ता का परिणाम जारी नहीं होने के कारण उसे फिलहाल स्कूल और रेंज आवंटित नहीं हो पाएगा. जिसके चलते याचिकाकर्ता के हित प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में विभाग की ओर से की जा रही आवंटन प्रक्रिया को रोका जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने रेंज और स्कूल आवंटन पर रोक लगाते हुए भूतपूर्व सैनिकों का परिणाम 3 दिन में जारी करने को कहा है.