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सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का परिणाम जारी करने पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती- 2020 का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने पैरामेडिकल काउंसिल को निर्देश दिए हैं कि वो अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर लंबित आवेदनों पर निर्णय करें.

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Published : Sep 18, 2020, 8:14 PM IST

राजस्थान न्यूज, jaipur news
सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का परिणाम जारी करने पर हाइकोर्ट की रोक

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती-2020 का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. हालांकि अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को कहा है कि वो चयन प्रक्रिया जारी रख सकता है.

सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का परिणाम जारी करने पर हाइकोर्ट की रोक

वहीं अदालत ने पैरामेडिकल काउंसिल को निर्देश दिए हैं कि वो अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर लंबित आवेदनों पर निर्णय करें. न्यायाधीश सतीश शर्मा ने ये आदेश गोपाल लाल और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक रेडियोग्राफर के 1 हजार 58 और लैब टेक्नीशियन के 1 हजार 119 पदों पर पिछले 12 जून को भर्ती निकाली थी. जिसमें अभ्यर्थियों के पास पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होने की शर्त रखी गई.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता निजी विश्वविद्यालय से संबंधित कोर्स कर चुके हैं, लेकिन पैरामेडिकल काउंसिल निजी विश्वविद्यालय की ओर से कोर्स संचालन की अनुमति लेने के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है. जबकि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत गठित होकर यूजीसी से मान्यता प्राप्त रखते हैं.

पढ़ें- 'नो मास्क-नो एंट्री’ का संदेश जन-जन तक पहुंचाएं : जनसंपर्क आयुक्त

ऐसे में उन्हें कोर्स के लिए अलग से मान्यता की जरूरत नहीं है. इस पर अदालत ने भर्ती से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ 28 सितंबर को सुनवाई करना तय करते हुए भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती-2020 का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है. हालांकि अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को कहा है कि वो चयन प्रक्रिया जारी रख सकता है.

सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का परिणाम जारी करने पर हाइकोर्ट की रोक

वहीं अदालत ने पैरामेडिकल काउंसिल को निर्देश दिए हैं कि वो अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर लंबित आवेदनों पर निर्णय करें. न्यायाधीश सतीश शर्मा ने ये आदेश गोपाल लाल और अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक रेडियोग्राफर के 1 हजार 58 और लैब टेक्नीशियन के 1 हजार 119 पदों पर पिछले 12 जून को भर्ती निकाली थी. जिसमें अभ्यर्थियों के पास पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होने की शर्त रखी गई.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता निजी विश्वविद्यालय से संबंधित कोर्स कर चुके हैं, लेकिन पैरामेडिकल काउंसिल निजी विश्वविद्यालय की ओर से कोर्स संचालन की अनुमति लेने के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है. जबकि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत गठित होकर यूजीसी से मान्यता प्राप्त रखते हैं.

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ऐसे में उन्हें कोर्स के लिए अलग से मान्यता की जरूरत नहीं है. इस पर अदालत ने भर्ती से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ 28 सितंबर को सुनवाई करना तय करते हुए भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है.

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