जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति के लिए बनी डीपीसी लिस्ट में अनियमितता के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश बनवारीलाल कोली व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 में झालावाड़ जिले से चयन हुआ था. वहीं विभाग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए बनी डीपीसी लिस्ट में याचिकाकर्ता को उन शिक्षकों से नीचे रख दिया गया, जिनके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में याचिकाकर्ता से कम अंक आए थे.
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याचिका में कहा गया कि शिक्षक भर्ती के पहले परिणाम में याचिकाकर्ताओं के भले ही कम अंक आए थे, लेकिन संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ताओं के अंक बढ़कर दूसरे शिक्षकों से अधिक हो गए थे. ऐसे में संशोधित परिणाम को अंतिम परिणाम मानते हुए ही वरिष्ठता तय की जानी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.