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OMR शीट में काट छांट, हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में अभ्यर्थी की ओएमआर शीट में काट छांट कर प्रश्नों के उत्तर मिटाने पर वास्तविक OMR शीट पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में गृह सचिव, डीजीपी और बूंदी एसपी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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Published : Dec 1, 2020, 5:07 PM IST

Rajasthan Constable Recruitment Exam 2018,  Rajasthan news
कांस्टेबल परीक्षा में OMR शीट से छेड़छाड़ मामले में हाईकोर्ट का आदेश

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2018 (Rajasthan Constable Recruitment Exam 2018) में अभ्यर्थी की ओएमआर शीट में काट छांट कर प्रश्नों के उत्तर मिटाने पर गृह सचिव, डीजीपी और बूंदी एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने 12 दिसंबर को याचिकाकर्ता की वास्तविक OMR शीट पेश करने के आदेश देते हुए एक पद खाली रखने को कहा है.

कांस्टेबल परीक्षा में OMR शीट से छेड़छाड़ मामले में हाईकोर्ट का आदेश

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कृष्ण कुमार यादव की याचिका पर दिए हैं. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल भर्ती-2018 में बूंदी जिले से आवेदन किया. भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद याचिकाकर्ता ने विभाग से RTI के तहत अपनी ओएमआर शीट प्राप्त की. जिससे पता चला कि याचिकाकर्ता की ओर से दिए छह प्रश्नों के सही उत्तर को सफेद स्याही लगाकर मिटा दिया गया और उनमें गलत उत्तर भर दिए.

यह भी पढ़ें. वन विभाग के दफ्तर को बना रखा था मयखाना, शराब पार्टी करते कर्मचारी का Video Viral

जिसके चलते याचिकाकर्ता के कम अंक आए और उसका चयन नहीं हो सका. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अभ्यर्थी की वास्तविक ओएमआर शीट अदालत में पेश करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2018 (Rajasthan Constable Recruitment Exam 2018) में अभ्यर्थी की ओएमआर शीट में काट छांट कर प्रश्नों के उत्तर मिटाने पर गृह सचिव, डीजीपी और बूंदी एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने 12 दिसंबर को याचिकाकर्ता की वास्तविक OMR शीट पेश करने के आदेश देते हुए एक पद खाली रखने को कहा है.

कांस्टेबल परीक्षा में OMR शीट से छेड़छाड़ मामले में हाईकोर्ट का आदेश

न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कृष्ण कुमार यादव की याचिका पर दिए हैं. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल भर्ती-2018 में बूंदी जिले से आवेदन किया. भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद याचिकाकर्ता ने विभाग से RTI के तहत अपनी ओएमआर शीट प्राप्त की. जिससे पता चला कि याचिकाकर्ता की ओर से दिए छह प्रश्नों के सही उत्तर को सफेद स्याही लगाकर मिटा दिया गया और उनमें गलत उत्तर भर दिए.

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जिसके चलते याचिकाकर्ता के कम अंक आए और उसका चयन नहीं हो सका. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अभ्यर्थी की वास्तविक ओएमआर शीट अदालत में पेश करने को कहा है.

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