जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2018 (Rajasthan Constable Recruitment Exam 2018) में अभ्यर्थी की ओएमआर शीट में काट छांट कर प्रश्नों के उत्तर मिटाने पर गृह सचिव, डीजीपी और बूंदी एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने 12 दिसंबर को याचिकाकर्ता की वास्तविक OMR शीट पेश करने के आदेश देते हुए एक पद खाली रखने को कहा है.
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कृष्ण कुमार यादव की याचिका पर दिए हैं. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल भर्ती-2018 में बूंदी जिले से आवेदन किया. भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद याचिकाकर्ता ने विभाग से RTI के तहत अपनी ओएमआर शीट प्राप्त की. जिससे पता चला कि याचिकाकर्ता की ओर से दिए छह प्रश्नों के सही उत्तर को सफेद स्याही लगाकर मिटा दिया गया और उनमें गलत उत्तर भर दिए.
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जिसके चलते याचिकाकर्ता के कम अंक आए और उसका चयन नहीं हो सका. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अभ्यर्थी की वास्तविक ओएमआर शीट अदालत में पेश करने को कहा है.