जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को आदेश दिए हैं कि कट ऑफ में आए अभ्यर्थी को हिंदी शिक्षक लेवल 2 के पद पर नियुक्ति (High court orders appointment of teacher) दे. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुनील जलथुरिया व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने 31 जुलाई 2018 को शिक्षक के चार हजार 762 पदों के लिए जारी विज्ञापन में हिंदी विषय के लिए आवेदन किया था. याचिकाकर्ता के अंक भर्ती की कट ऑफ के बराबर आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसे यह कहते हुए नियुक्ति नहीं दी गई कि प्रकरण में हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में मामला विचाराधीन है. याचिका में कहा गया कि मुख्यपीठ में लंबित याचिका निस्तारित हो चुकी है. ऐसे में याचिकाकर्ता के कट ऑफ में होने के कारण उसे नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं.
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