जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्मिक सचिव और प्रशासनिक सुधार सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि एलडीसी भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को जिलों के बजाय विभागों का आवंटन क्यों किया गया है. न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश जितेंद्र कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि एलडीसी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को विभाग आवंटन करने का कोई नियम नहीं है. नियमों के तहत चयनित अभ्यर्थी को जिला आवंटित किया जाता है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों का पद स्थापन करने के लिए विभाग आवंटन को प्राथमिकता दी.
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राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों को पहले विभाग आवंटित किए और बाद में संबंधित विभागाध्यक्षों को जिले आवंटित करने के निर्देश दिए. याचिका में गुहार की गई है की सरकार के विभाग आवंटन करने के आदेशों को रद्द कर चयनित अभ्यर्थियों को जिले आवंटित करने के निर्देश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.