जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत अर्जी की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान वकील ने यूनिफॉर्म के बजाए बनियान पहनकर ही न्यायाधीश के समक्ष बहस की. जिसपर अदालत ने नाराजगी जताई. वहीं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को तलब कर संबंधित वकील की समझाइश करने की हिदायत दी.
दरअसल, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण हाईकोर्ट अर्जेंट मामलों की सुनवाई व्हाट्सएप कॉलिंग या वीसी के जरिए कर रहा है. इस दौरान मंगलवार को न्यायाधीश एसपी शर्मा जमानत अर्जी की सुनवाई कर रहे थे. एक मामले में दोपहर करीब 12 बजे आरोपी विनोद की जमानत अर्जी पर ऑनलाइन कॉलिंग के जरिए बहस होनी थी.
सुनवाई के दौरान एडवोकेट नवल सिंह ने बनियान में ही बहस करना शुरू कर दिया. एडवोकेट के यूनिफार्म में नहीं होने से न्यायाधीश नाराज हो गए और बहस बंद कर केस में आगे की तारीख दे दी. वहीं अदालत ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को कोर्ट में बुलाया और कहा कि एडवोकेट को गरिमा का ध्यान रखते हुए प्रोपर यूनिफॉर्म में बहस करनी चाहिए. इस पर बार पदाधिकारियों ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह इस संबंध में एडवोकेट्स को अवगत करा देंगे.
गौरतलब है कि न्यायाधीश शर्मा के समक्ष सूचीबद्ध होने वाले मुकदमों की कॉज लिस्ट में ये अंकित था कि एडवोकेट वीसी के जरिए बहस के दौरान भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहेंगे. इसके बावजूद भी वकील नवल सिंह ने ऐसा नहीं किया. जिसके चलते अदालत ने इसपर नाराजगी जताई.