जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित नीट काउंसलिंग में हुई अनियमितता के मामले में राज्य सरकार को 19 अगस्त को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश कशिश मित्तल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिकाओं में कहा गया कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में निष्पक्ष चयन नहीं हो रहा है. काउंसलिंग के द्वितीय राउंड में अभ्यर्थी गलत रूप से शामिल हुए हैं और अब मॉपअप राउंड में भी गड़बड़ी हो रही है. ऑनलाइन काउंसलिंग के चलते सत्यापन भी नहीं हो पा रहा है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि चयन में कोई अनियमितता नहीं हुई है.
अभ्यर्थीयों ने विधिवत रूप से सीट छोड़कर काउंसलिंग में शामिल हुए हैं. इसके अलावा यदि कोई गलत हुई है तो उसे ठीक कर लिया जाएगा. महाधिवक्ता ने कहा कि यदि मॉपअप राउंड में अपात्र शामिल हुए हैं तो उन्हें बाहर किया जाएगा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को 19 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा है.