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नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में दिव्यांगों को नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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Published : Jan 25, 2020, 5:29 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट में नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में दिव्यागों को नियुक्ति नहीं दिए जाने पर याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जयपुर की खबर, rajasthan highcourt
दिव्याग लोगों को भर्ती नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में दिव्यांगों को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने ये आदेश सैय्यद मुन्नवर हसन और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने बताया कि राज्य सरकान ने नर्स ग्रेड द्वितीय के छह हजार 35 पदों पर मई 2018 में भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता दिव्यांगों के दिव्यांग श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक होने पर विभाग ने उसके दस्तावेजों का भी सत्यापन कर लिया.

पढ़ें- 'मिस एंड मिसेज सेलेस्ट ब्रांड एंबेसडर 2020' का पोस्टर लॉन्च, भारतीय पहनावा 'साड़ी' रहेगी थीम

वहीं बाद में उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति देने से इंकार कर दिया कि वे एक पैर से दिव्यांग नहीं है. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता अलग-अलग श्रेणियों के दिव्यांग है और उनकी ओर से दिव्यांग प्रमाण पत्र भी पेश किए गए थे. ऐसे में उन्हें नियुक्ति से वंचित करना असंवैधानिक है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में दिव्यांगों को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने ये आदेश सैय्यद मुन्नवर हसन और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने बताया कि राज्य सरकान ने नर्स ग्रेड द्वितीय के छह हजार 35 पदों पर मई 2018 में भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता दिव्यांगों के दिव्यांग श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक होने पर विभाग ने उसके दस्तावेजों का भी सत्यापन कर लिया.

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वहीं बाद में उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति देने से इंकार कर दिया कि वे एक पैर से दिव्यांग नहीं है. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता अलग-अलग श्रेणियों के दिव्यांग है और उनकी ओर से दिव्यांग प्रमाण पत्र भी पेश किए गए थे. ऐसे में उन्हें नियुक्ति से वंचित करना असंवैधानिक है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड-द्वितीय भर्ती 2018 में दिव्यांगों को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह सैय्यद मुन्नवर हसन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने बताया कि राज्य सरकान ने नर्स ग्रेड द्वितीय के छह हजार 35 पदों पर मई 2018 में भर्ती निकाली थी। याचिकाकर्ता दिव्यांगों के दिव्यांग श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक होने पर विभाग ने उसके दस्तावेजों का भी सत्यापन कर लिया। वहीं बाद में उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति देने से इंकार कर दिया कि वे एक पैर से दिव्यांग नहीं है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता अलग-अलग श्रेणियों के दिव्यांग है और उनकी ओर से दिव्यांग प्रमाण पत्र भी पेश किए गए थे। ऐसे में उन्हें नियुक्ति से वंचित करना अवैधानिक है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।Conclusion:
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