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SI भर्ती में पारदर्शिता नहीं रखने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पुलिस उप निरीक्षक भर्ती- 2016 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रखने पर गृह सचिव सहित अन्य से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह आदेश मीनू की अपील पर दिए.

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भर्ती में पारदर्शिता नहीं रखने पर कोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Nov 13, 2020, 8:10 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती- 2016 (Police Sub Inspector Recruitment) की शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) में पारदर्शिता नहीं रखने पर गृह सचिव, आरपीएससी सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश मीनू की अपील पर दिए.

दायर याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने बताया कि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा के साथ-साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन किया था. लेकिन विभाग ने उसे दक्षता परीक्षा में फेल कर दिया. अपीलार्थी की ओर से याचिका पेश करने पर एकलपीठ ने भी दक्षता परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग देखे बिना याचिका को खारिज कर दिया.

यह भी पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं?

अपील में कहा गया कि विभाग ने जब वीडियों रिकॉर्डिंग कराई थी तो उसे देखकर ही अंक दिए जाने चाहिए थे. ऐसे में एकलपीठ का आदेश रद्द कर याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती- 2016 (Police Sub Inspector Recruitment) की शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) में पारदर्शिता नहीं रखने पर गृह सचिव, आरपीएससी सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश मीनू की अपील पर दिए.

दायर याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने बताया कि याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा के साथ-साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन किया था. लेकिन विभाग ने उसे दक्षता परीक्षा में फेल कर दिया. अपीलार्थी की ओर से याचिका पेश करने पर एकलपीठ ने भी दक्षता परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग देखे बिना याचिका को खारिज कर दिया.

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अपील में कहा गया कि विभाग ने जब वीडियों रिकॉर्डिंग कराई थी तो उसे देखकर ही अंक दिए जाने चाहिए थे. ऐसे में एकलपीठ का आदेश रद्द कर याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

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