ETV Bharat / city

मदन दिलावर ने अब स्पीकर के आदेश के विरुद्ध दायर की याचिका, बुधवार को होगी सुनवाई

भाजपा विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में पेश शिकायत को खारिज करने और बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के विरुद्ध दो याचिकाएं दायर की है. इन याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी.

author img

By

Published : Jul 28, 2020, 2:04 PM IST

Updated : Jul 28, 2020, 8:56 PM IST

राजस्थान न्यूज, jaipur news
मदन दिलावर ने स्पीकर के आदेश के विरुद्ध दायर की याचिका

जयपुर. विधानसभा स्पीकर की ओर से बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर की ओर से पेश शिकायत को खारिज करने और बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के विरुद्ध दो अलग-अलग याचिकाएं पेश की हैं. इन याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी. बता दें कि जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ में सुनवाई होगी. यह मामला पूरकवाद सूची में 89 और 93 क्रम संख्या पर सूचीबद्ध है.

मदन दिलावर की ओर से पेश की गई नई याचिकाओं में कहा गया कि विधानसभा स्पीकर ने बसपा विधायक लखन सिंह, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, दीपचंद खेडिया, जोगेंद्र सिंह अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर 18 सितंबर 2019 को उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया था. जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से दल बदल की शिकायत करते हुए स्पीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेशकर कार्रवाई की गुहार की गई थी, लेकिन स्पीकर ने मार्च 2020 के बाद याचिका पर कोई सुनवाई नहीं की. यहां तक कि बसपा विधायकों को नोटिस भी जारी नहीं किए.

पढ़ें- गहलोत को सबक सिखाने के लिए हम मौके की तलाश में थे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे: मायावती

वहीं, लंबित शिकायत के निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद स्पीकर ने पिछली 24 जुलाई को शिकायत को खारिज कर दिया था. जिसकी सूचना याचिकाकर्ता को 27 जुलाई को ईमेल के जरिए दी गई. याचिका में कहा गया कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसे में उसका विलय भी राष्ट्रीय स्तर पर ही होना चाहिए था. विधायकों को यह अधिकार नहीं है कि वह पूरी पार्टी का अपने स्तर पर ही विलय कर दें. याचिका में गुहार की गई है कि स्पीकर के 18 सितंबर 2019 और 24 जुलाई 2020 के आदेश को रद्द किया जाए. हाईकोर्ट आगामी दिनों में याचिका पर सुनवाई करेगा.

जयपुर. विधानसभा स्पीकर की ओर से बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर की ओर से पेश शिकायत को खारिज करने और बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के विरुद्ध दो अलग-अलग याचिकाएं पेश की हैं. इन याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी. बता दें कि जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ में सुनवाई होगी. यह मामला पूरकवाद सूची में 89 और 93 क्रम संख्या पर सूचीबद्ध है.

मदन दिलावर की ओर से पेश की गई नई याचिकाओं में कहा गया कि विधानसभा स्पीकर ने बसपा विधायक लखन सिंह, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, दीपचंद खेडिया, जोगेंद्र सिंह अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर 18 सितंबर 2019 को उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया था. जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से दल बदल की शिकायत करते हुए स्पीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेशकर कार्रवाई की गुहार की गई थी, लेकिन स्पीकर ने मार्च 2020 के बाद याचिका पर कोई सुनवाई नहीं की. यहां तक कि बसपा विधायकों को नोटिस भी जारी नहीं किए.

पढ़ें- गहलोत को सबक सिखाने के लिए हम मौके की तलाश में थे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे: मायावती

वहीं, लंबित शिकायत के निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद स्पीकर ने पिछली 24 जुलाई को शिकायत को खारिज कर दिया था. जिसकी सूचना याचिकाकर्ता को 27 जुलाई को ईमेल के जरिए दी गई. याचिका में कहा गया कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसे में उसका विलय भी राष्ट्रीय स्तर पर ही होना चाहिए था. विधायकों को यह अधिकार नहीं है कि वह पूरी पार्टी का अपने स्तर पर ही विलय कर दें. याचिका में गुहार की गई है कि स्पीकर के 18 सितंबर 2019 और 24 जुलाई 2020 के आदेश को रद्द किया जाए. हाईकोर्ट आगामी दिनों में याचिका पर सुनवाई करेगा.

Last Updated : Jul 28, 2020, 8:56 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.