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राजस्थान हाईकोर्ट: इंटरनेट प्रॉब्लम के चलते 70 फीसदी फीस वसूलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली

राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई इंटरनेट कनेक्शन में बाधा के चलते 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

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Published : Oct 5, 2020, 8:30 PM IST

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राजस्थान हाईकोर्ट लेटेस्ट न्यूज

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई इंटरनेट कनेक्शन में बाधा के चलते 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया.

पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट: सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर रोक

अदालत ने कहा है कि वकील अदालत में पेश होकर भी अपना पक्ष रख सकते हैं. सोमवार को मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही अदालत का प्रकरण से जुड़े वकीलों से संपर्क नहीं हो सका. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कोर्ट से कहा कि स्कूल वापस से शुरू होते ही संचालक अपने आप फीस वसूलने के अधिकारी हो जाएंगे. इसके बाद उनका संपर्क टूटने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को तय करते हुए वकीलों को छूट दी है कि वह चाहें तो व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बहस कर सकते हैं.

गौरतलब है कि प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को आदेश देते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूल करने की छूट दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अपील की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगाते हुए विद्यार्थियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दे रखे हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई इंटरनेट कनेक्शन में बाधा के चलते 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया.

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अदालत ने कहा है कि वकील अदालत में पेश होकर भी अपना पक्ष रख सकते हैं. सोमवार को मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही अदालत का प्रकरण से जुड़े वकीलों से संपर्क नहीं हो सका. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कोर्ट से कहा कि स्कूल वापस से शुरू होते ही संचालक अपने आप फीस वसूलने के अधिकारी हो जाएंगे. इसके बाद उनका संपर्क टूटने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को तय करते हुए वकीलों को छूट दी है कि वह चाहें तो व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बहस कर सकते हैं.

गौरतलब है कि प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को आदेश देते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूल करने की छूट दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अपील की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगाते हुए विद्यार्थियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दे रखे हैं.

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