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Rajasthan : स्कूल फीस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 9 अक्टूबर को होगी

राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

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स्कूल फीस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली
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Published : Oct 6, 2020, 2:10 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपीलार्थी सुनील समदडिया की ओर से पक्ष रखा गया. वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कोर्ट को कहा कि फिलहाल स्कूल बंद हैं. स्कूल वापस से शुरू होते ही संचालक अपने आप फीस वसूलने के अधिकारी हो जाएंगे. एकलपीठ ने बिना परीक्षण किए ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के आदेश दिए हैं. इसी बीच इंटरनेट संपर्क टूटने के चलते कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाल दी है.

गौरतलब है कि प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को आदेश देते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फ़ीसदी वसूल करने की छूट दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अपील की गई है. जिसपर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगाते हुए विद्यार्थियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दे रखे हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है. न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपीलार्थी सुनील समदडिया की ओर से पक्ष रखा गया. वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कोर्ट को कहा कि फिलहाल स्कूल बंद हैं. स्कूल वापस से शुरू होते ही संचालक अपने आप फीस वसूलने के अधिकारी हो जाएंगे. एकलपीठ ने बिना परीक्षण किए ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने के आदेश दिए हैं. इसी बीच इंटरनेट संपर्क टूटने के चलते कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाल दी है.

गौरतलब है कि प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को आदेश देते हुए निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70 फ़ीसदी वसूल करने की छूट दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अपील की गई है. जिसपर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगाते हुए विद्यार्थियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दे रखे हैं.

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