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HC ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती प्रकिया में याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के दिए आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट में चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2020 को लेकर याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार की कुछ शर्तें मनमानी और अवैध हैं. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

राजस्थान न्यूज, jaipur news
हाईकोर्ट ने दिए याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के आदेश
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Published : Jul 3, 2020, 2:36 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2020 में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, स्वास्थ्य निदेशक और भर्ती बोर्ड समन्वयक सहित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश सचिन मेहता में अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता नितीश बागड़ी और अधिवक्ता श्रेतिमा बागड़ी ने अदालत को बताया कि मेडिकल ऑफिसर की भर्ती की अधिसूचना में यह शर्त रखी गई थी कि उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान मेडिकल काउंसिल में स्थाई पंजीकृत होना जरूरी है. जो यह पात्रता नहीं रखेगा, उसके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

पढ़ें- पोषाहार वितरण पर ममता भूपेश का बड़ा बयान, कहा- किसी का रोजगार नहीं छीना है...

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की यह शर्त मनमानी और अवैध है. राज्य सरकार चयन प्रक्रिया के अंतिम स्तर पर पंजीकरण की शर्त रख सकती है, लेकिन आवेदन के समय इस तरह की शर्त नहीं लगाई जा सकती. याचिका में बताया गया की दूसरी अन्य भर्तियों में इस तरह की शर्त नहीं होती है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2020 में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, स्वास्थ्य निदेशक और भर्ती बोर्ड समन्वयक सहित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश सचिन मेहता में अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता नितीश बागड़ी और अधिवक्ता श्रेतिमा बागड़ी ने अदालत को बताया कि मेडिकल ऑफिसर की भर्ती की अधिसूचना में यह शर्त रखी गई थी कि उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान मेडिकल काउंसिल में स्थाई पंजीकृत होना जरूरी है. जो यह पात्रता नहीं रखेगा, उसके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

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याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की यह शर्त मनमानी और अवैध है. राज्य सरकार चयन प्रक्रिया के अंतिम स्तर पर पंजीकरण की शर्त रख सकती है, लेकिन आवेदन के समय इस तरह की शर्त नहीं लगाई जा सकती. याचिका में बताया गया की दूसरी अन्य भर्तियों में इस तरह की शर्त नहीं होती है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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