जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को हस्ताक्षर युक्त खाली कागजों का दुरुपयोग कर संपत्ति बेचने को लेकर वकील पर लगाए आरोपों की जांच एसओजी को सौंपी है. जिसके बाद अदालत ने एसओजी से रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की सुनवाई 2 जुलाई को तय की है. बता दें कि न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश हितेश कुमार की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
मामले के अनुसार आरोपी हितेश कुमार पर धोखाधड़ी कर भूमि बेचान का आरोप है. जमानत याचिका दायर करने के बाद हितेश की ओर से हाईकोर्ट को शिकायत भेजकर कहा गया कि अदालत में याचिका दायर करने के लिए उसके वकील संजय खान ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे. जिसका दुरुपयोग करते हुए संजय खान ने राहुल जैन व अन्य से मिलीभगत करते हुए उसकी संपत्ति बेचान कर दिया.
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सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले में वकील पर आरोप लगाए गए हैं जो वकील की इज्जत से भी जुड़े हुए हैं. ऐसे मामले की सच्चाई जानने के लिए प्रकरण को जांच के लिए एसओजी को भेजा जाना जरूरी है.