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HC ने बिना NOC चयनित हुए शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई अंतरिम रोक

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Published : Mar 7, 2019, 11:08 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अंग्रेजी शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है, जो बिना शिक्षा विभाग की एनओसी लिए भर्ती में शामिल हुए थे.

अंतरिम रोक

जयपुर.इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य पंचायती राज सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मनोज और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

अंतरिम रोक

याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने अंग्रेजी विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए गत वर्ष भर्ती निकाली. भर्ती के विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों को भर्ती में शामिल होने के लिए संबंधित विभाग से NOC लेनी होगी. याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में प्रावधान होने के बावजूद शिक्षक ने बिना शिक्षा विभाग की एनओसी लिए ही भर्ती में शामिल हो गए और चयनित हो गए.
दायर याचिका में कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थियों ने भर्ती विज्ञापन की शर्त और नियमों की अवहेलना की है. ऐसे में उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती. जिस पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है.

जयपुर.इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य पंचायती राज सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मनोज और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

अंतरिम रोक

याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने अंग्रेजी विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए गत वर्ष भर्ती निकाली. भर्ती के विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों को भर्ती में शामिल होने के लिए संबंधित विभाग से NOC लेनी होगी. याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में प्रावधान होने के बावजूद शिक्षक ने बिना शिक्षा विभाग की एनओसी लिए ही भर्ती में शामिल हो गए और चयनित हो गए.
दायर याचिका में कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थियों ने भर्ती विज्ञापन की शर्त और नियमों की अवहेलना की है. ऐसे में उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती. जिस पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है.

Intro:जयपु। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अंग्रेजी शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है, जो बिना शिक्षा विभाग की एनओसी लिए भर्ती में शामिल हुए थे। इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त मुख्य पंचायती राज सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायधीश आलोक शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश मनोज व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।




Body:याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने अंग्रेजी विषय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए गत वर्ष भर्ती निकाली। भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि सेवारत सरकारी कर्मचारियों को भर्ती में शामिल होने के लिए संबंधित विभाग से एनओसी लेनी होगी। याचिका में कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में प्रावधान होने के बावजूद शिक्षक ने बिना शिक्षा विभाग की एनओसी लिए ही भर्ती में शामिल हो गए और चयनित हो गए। याचिका में कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थियों ने भर्ती विज्ञापन की शर्त और नियमों की अवहेलना की है। ऐसे में उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती। जिस पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।


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