जयपुर. मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान शासन सचिवालय में पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर कार्मिक विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
इसके मुताबिक अनिवार्य सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर बाकी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं. कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं.
कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा, राज्य सेवा के समस्त अधिकारी और शासन सचिवालय के सभी विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे.
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इनके अलावा सभी विभागों में एक तिहाई मंत्रालय कर्मचारी रोटेशन के हिसाब से कार्यालय में उपस्थित होंगे. इनके नाम संबंधित विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे. इसके बाद ही ने सचिवालय में प्रवेश दिया जाएगा.
रोटेशन के आधार पर जिस दिन कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, उस दिन उसे वर्क फ्रॉम होम करना होगा. मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान विशेष परिस्थिति को छोड़कर कोई कार्मिक मुख्यालय नहीं छोड़ेगा ना ही कोई अवकाश लेगा.
जो कार्मिक कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में या राज्य के किसी दूसरे क्षेत्र के कर्फ्यू ग्रस्त या कोरोनावायरस हॉट स्पॉट्स में रहते हैं, उन्हें आगामी आदेश तक के लिए अपने कार्यालय में उपस्थिति नहीं होंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा.
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मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान आम जनता सचिवालय में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. सचिवालय के बाहर स्थित राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच के बाद ही जरूरत के हिसाब से अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही सभी कार्मिकों को आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं.