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वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के दौरान कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने जारी की उपभोक्ता हेल्पलाइन - jaipur news

राजस्थान में वीकेंड लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू के दौरान उपभोक्ता खाद्य वस्तुएं एवं हाइजीन प्रोडक्ट की कालाबाजारी करने वाले एवं एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले व्यापारी एवं दुकानदारों की शिकायत राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180- 6030, व्हाट्सएप नंबर 7230086030 एवं वेबसाइट www.consumeradvise.in पर कर सकते हैं.

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वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के दौरान कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने जारी की उपभोक्ता हेल्पलाइन
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Published : Apr 18, 2021, 10:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान में वीकेंड लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू के दौरान उपभोक्ता खाद्य वस्तुएं एवं हाइजीन प्रोडक्ट की कालाबाजारी करने वाले एवं एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले व्यापारी एवं दुकानदारों की शिकायत राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180- 6030, व्हाट्सएप नंबर 7230086030 एवं वेबसाइट www.consumeradvise.in पर कर सकते हैं.

पढ़ें: राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, ईसरदा-दौसा वृहद पेयजल परियोजना का वित्त पोषण राज्य निधि से करने को मंजूरी

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू जैसे निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि खाद्य वस्तुओं, मेडिकल स्टोर एवं प्रोडक्शन यूनिट को आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने के लिए आपदा प्रबंधन के तहत प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है. खाद्य वस्तुएं एवं हाइजीन प्रोडक्ट्स वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उचित कीमतों पर उपलब्ध है.

शासन सचिव ने प्रदेश के सभी व्यापारियों से अपेक्षा की है कि वे वीकेंड लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू के दौरान खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी किसी भी हालत में नहीं करें. उन्होंने बताया कि विक्रेता हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे सर्जिकल मास्क N95 मास्क कीटाणु नाशक स्प्रे एवं सैनिटाइजर को सही कीमत एवं निर्धारित एमआरपी से ही बेचें. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर के अलावा जिला रसद कार्यालय में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि विधिक माप नियम (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम 2011 के प्रावधानों की पालना में कोई भी वस्तु निर्धारित मूल्य पर विक्रय किया जाना जरूरी है. यदि किसी व्यापारी के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है.

जयपुर. राजस्थान में वीकेंड लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू के दौरान उपभोक्ता खाद्य वस्तुएं एवं हाइजीन प्रोडक्ट की कालाबाजारी करने वाले एवं एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले व्यापारी एवं दुकानदारों की शिकायत राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180- 6030, व्हाट्सएप नंबर 7230086030 एवं वेबसाइट www.consumeradvise.in पर कर सकते हैं.

पढ़ें: राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, ईसरदा-दौसा वृहद पेयजल परियोजना का वित्त पोषण राज्य निधि से करने को मंजूरी

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू जैसे निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि खाद्य वस्तुओं, मेडिकल स्टोर एवं प्रोडक्शन यूनिट को आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने के लिए आपदा प्रबंधन के तहत प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है. खाद्य वस्तुएं एवं हाइजीन प्रोडक्ट्स वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उचित कीमतों पर उपलब्ध है.

शासन सचिव ने प्रदेश के सभी व्यापारियों से अपेक्षा की है कि वे वीकेंड लॉकडाउन एवं नाइट कर्फ्यू के दौरान खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी किसी भी हालत में नहीं करें. उन्होंने बताया कि विक्रेता हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे सर्जिकल मास्क N95 मास्क कीटाणु नाशक स्प्रे एवं सैनिटाइजर को सही कीमत एवं निर्धारित एमआरपी से ही बेचें. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर के अलावा जिला रसद कार्यालय में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि विधिक माप नियम (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम 2011 के प्रावधानों की पालना में कोई भी वस्तु निर्धारित मूल्य पर विक्रय किया जाना जरूरी है. यदि किसी व्यापारी के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है.

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