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कोरोना के बीच सरकार का कड़ा फैसला, बाहरी प्रवेश रोकने के लिए बनाया सिस्टम

राज्य सरकार ने राज्य में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सख्ती बरती हैं. ऐसे में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश ना करे इसके लिए ई-पास और ई-एनओसी की व्यवस्था कर पूरा सिस्टम तैयार किया है. जिसके तहत अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य में एंट्री दी जाएगी और राज्य से बाहर अन्य राज्यों में भेजा जा सकेगा.

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Published : May 9, 2020, 10:41 PM IST

Government created system, सरकार ने बनाया सिस्टम
बाहरी प्रवेश रोकने के लिए सिस्टम

जयपुर. कोरोना वायरस के दौरान जारी लॉकडाउन के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार कड़े फैसले ले रही है. बाहरी व्यक्तियों को राज्य में आने से रोकने के लिए पांच अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं.

पंजीकरण के बाद कलेक्टर की अनुशंसा पर यह पास और एनओसी गृह विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए गृह विभाग के शासन सचिव द्वितीय समित शर्मा को अधिकृत किया हैं. सरकार की ओर से जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी के एसओपी के तहत गृह विभाग ने शनिवार को एक आदेश जारी करके पांच कार्मिकों को एसएसओ आईडी के जरिए Emitra.Rajasthan.Gov. इन पर लॉगिन करने के लिए अधिकृत किया हैं.

पढ़ेंः SPECIAL: लॉकडाउन में भी जस की तस बनी रही बूंदी की आर्थिक स्थिति, पढ़ें- विस्तृत रिपोर्ट..

राज्य सरकार ने ई-पास और ई-एनओसी की व्यवस्था की है. गृह विभाग की ओर से इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. ई-पास और ई-एनओसी जारी करने के लिए आवेदकों को ईमित्र के जरिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई है.

जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ने संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता, जेएमआरसी के कार्यकारी निदेशक नीरज नरूका, सहायक अनुभाग अधिकारी महाराज सिंह, सूचना सहायक अजय कुमार और लिपिक ग्रेड प्रथम कालीचरण को लॉगिन करने की अनुमति दी गई है.

पढ़ेंः प्रवेश रोकने नहीं, व्यवस्थित आवागमन के लिए की गई सीमाएं सील: CM गहलोत

इसके साथ ही सहायक शासन सचिव गृह ग्रुप-9 के मोतीलाल शर्मा को इस कामकाज की मॉनिटरिंग और समन्वय की रिपोर्ट शासन सचिव गृह द्वितीय को देने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सख्ती बरतते हुए ई-पास और ई-एनओसी की व्यवस्था कर पूरा सिस्टम तैयार किया है. जिसके तहत अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य में एंट्री दी जाएगी और राज्य से बाहर अन्य राज्यों में भेजा जा सकेगा.

जयपुर. कोरोना वायरस के दौरान जारी लॉकडाउन के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार कड़े फैसले ले रही है. बाहरी व्यक्तियों को राज्य में आने से रोकने के लिए पांच अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं.

पंजीकरण के बाद कलेक्टर की अनुशंसा पर यह पास और एनओसी गृह विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए गृह विभाग के शासन सचिव द्वितीय समित शर्मा को अधिकृत किया हैं. सरकार की ओर से जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानी के एसओपी के तहत गृह विभाग ने शनिवार को एक आदेश जारी करके पांच कार्मिकों को एसएसओ आईडी के जरिए Emitra.Rajasthan.Gov. इन पर लॉगिन करने के लिए अधिकृत किया हैं.

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राज्य सरकार ने ई-पास और ई-एनओसी की व्यवस्था की है. गृह विभाग की ओर से इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. ई-पास और ई-एनओसी जारी करने के लिए आवेदकों को ईमित्र के जरिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई है.

जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ने संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता, जेएमआरसी के कार्यकारी निदेशक नीरज नरूका, सहायक अनुभाग अधिकारी महाराज सिंह, सूचना सहायक अजय कुमार और लिपिक ग्रेड प्रथम कालीचरण को लॉगिन करने की अनुमति दी गई है.

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इसके साथ ही सहायक शासन सचिव गृह ग्रुप-9 के मोतीलाल शर्मा को इस कामकाज की मॉनिटरिंग और समन्वय की रिपोर्ट शासन सचिव गृह द्वितीय को देने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सख्ती बरतते हुए ई-पास और ई-एनओसी की व्यवस्था कर पूरा सिस्टम तैयार किया है. जिसके तहत अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य में एंट्री दी जाएगी और राज्य से बाहर अन्य राज्यों में भेजा जा सकेगा.

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