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Gold Hallmarking : राजस्थान के इन 18 जिलों में गोल्ड ज्वैलरी पर अनिवार्य होगा हॉलमार्क

ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा और संतुष्टि के लिए केंद्र सरकार की ओर से 16 जून से गोल्ड ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है. आज से इसे देश के 256 जिलों में लागू किया गया है. वहीं यह राजस्थान के 18 जिलों में लागू की जा रही है.

gold jewelry hallmark mandatory, MANDATORY GOLD HALLMARKING
राजस्थान के इन 18 जिलों में गोल्ड ज्वैलरी पर अनिवार्य होगा हॉलमार्क
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Published : Jun 16, 2021, 9:59 AM IST

जयपुर. केन्द्र सरकार ने गोल्ड ज्वैलरी पर 16 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है. स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. आज से देश के 256 जिलों में प्रभावी हो जाएगी. वहीं राजस्थान के 18 जिलों इसे लागू किया जा रहा है.

इस व्यवस्था में ज्वैलर्स को पुराना स्टॉक बेचने लिए एक सितंबर तक का समय दिया गया है. मंगलवार देर रात केंद्रीय वाणिज्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ ज्वैलर्स की बैठक में यह फैसला किया गया.

राजस्थान में इन 15 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं

राजस्थान के केवल 18 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई है. जबकि 15 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं होने के कारण फिलहाल छूट दी गई है. ये जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, बूंदी, बारां, बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालोर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और राजसमंद.

इन जिलों में अनिवार्य होगी हॉलमार्किंग

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, अलवर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, उदयपुर, कोटा, सिरोही, सवाई माधोपुर, नागौर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली

अगस्त 2021 तक नहीं लगेगा कोई जुर्माना

  • उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि हमारी सरकार का ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा और संतुष्टि का निरंतर प्रयास रहा है. इसी कड़ी में 16 जून, 2021 में 256 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है.
  • अगस्त 2021 तक इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
  • अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और शुरू में 256 जिलों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा, जहां मूल्यवान धातु की शुद्धता की जांच के लिए केंद्र हैं.
  • आभूषण क्षेत्र में कुछ इकाइयों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था से छूट दी है. उदाहरण के लिए 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले आभूषण निर्माताओं को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी.
  • 16 जून से 256 जिलों के जौहरियों को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी. अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के सोने के लिए भी हॉलमार्किंग की अनुमति होगी.
  • सरकार ने घड़ियों, फाउंटेन पेन में इस्तेमाल सोने और कुंदन, पोल्की तथा जड़ाऊ आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी है. बयान के अनुसार, जौहरी उपभोक्ताओं से बिना हॉलमार्क वाले सोना खरीदना जारी रख सकते हैं.
  • भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अप्रैल 2000 से सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना चला रहा है. वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा रही है.

जयपुर. केन्द्र सरकार ने गोल्ड ज्वैलरी पर 16 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है. स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. आज से देश के 256 जिलों में प्रभावी हो जाएगी. वहीं राजस्थान के 18 जिलों इसे लागू किया जा रहा है.

इस व्यवस्था में ज्वैलर्स को पुराना स्टॉक बेचने लिए एक सितंबर तक का समय दिया गया है. मंगलवार देर रात केंद्रीय वाणिज्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ ज्वैलर्स की बैठक में यह फैसला किया गया.

राजस्थान में इन 15 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं

राजस्थान के केवल 18 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई है. जबकि 15 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं होने के कारण फिलहाल छूट दी गई है. ये जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, बूंदी, बारां, बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालोर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और राजसमंद.

इन जिलों में अनिवार्य होगी हॉलमार्किंग

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, अलवर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, उदयपुर, कोटा, सिरोही, सवाई माधोपुर, नागौर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली

अगस्त 2021 तक नहीं लगेगा कोई जुर्माना

  • उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि हमारी सरकार का ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा और संतुष्टि का निरंतर प्रयास रहा है. इसी कड़ी में 16 जून, 2021 में 256 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है.
  • अगस्त 2021 तक इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
  • अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और शुरू में 256 जिलों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा, जहां मूल्यवान धातु की शुद्धता की जांच के लिए केंद्र हैं.
  • आभूषण क्षेत्र में कुछ इकाइयों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था से छूट दी है. उदाहरण के लिए 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले आभूषण निर्माताओं को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी.
  • 16 जून से 256 जिलों के जौहरियों को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी. अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के सोने के लिए भी हॉलमार्किंग की अनुमति होगी.
  • सरकार ने घड़ियों, फाउंटेन पेन में इस्तेमाल सोने और कुंदन, पोल्की तथा जड़ाऊ आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी है. बयान के अनुसार, जौहरी उपभोक्ताओं से बिना हॉलमार्क वाले सोना खरीदना जारी रख सकते हैं.
  • भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अप्रैल 2000 से सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना चला रहा है. वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा रही है.
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