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राजस्थान : फीस वसूली के मामले में शपथ पत्र पेश, HC में 3 नवंबर को होगी सुनवाई

राजस्थान सरकार ने निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया. शपथ पत्र में अदालती आदेश की पालना में सत्र 2020-21 की फीस वसूलने का ब्योरा पेश किया गया. मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ राज्य सरकार व अन्य की अपील पर मंगलवार को सुनवाई करेगी.

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Published : Nov 2, 2020, 8:03 PM IST

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गहलोत सरकार ने निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया

जयपुर. निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में राज्य सरकार की ओर से सोमवार को हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया. शपथ पत्र में अदालती आदेश की पालना में सत्र 2020-21 की फीस वसूलने का ब्यौरा पेश किया गया. मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ राज्य सरकार व अन्य की अपील पर मंगलवार को सुनवाई करेगी.

राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि गत 28 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर स्कूल फीस निर्धारित की गई है. इसके तहत सीबीएसई की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस 70 फीसदी वसूलना तय किया गया है. वहीं, राजस्थान बोर्ड की इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में चालीस फीसदी कटौती की गई है.

पढे़ं: फिर 'फ्रंट' पर आए पायलट...विधानसभा में बदली गई सीट

इसके अलावा कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने का निर्णय लेते समय पाठ्यक्रम में कटौती के आधार पर फीस निर्धारित की जाएगी. वहीं निजी स्कूलों को यूनिफार्म में बदलाव नहीं करने सहित अन्य निर्देश दिए गए हैं. स्कूल फीस को लेकर हाई कोर्ट की खंडपीठ में मंगलवार को सुनवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने की छूट दी थी. इस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को फीस निर्धारित करने को कहा था.

जयपुर. निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में राज्य सरकार की ओर से सोमवार को हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया. शपथ पत्र में अदालती आदेश की पालना में सत्र 2020-21 की फीस वसूलने का ब्यौरा पेश किया गया. मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ राज्य सरकार व अन्य की अपील पर मंगलवार को सुनवाई करेगी.

राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि गत 28 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर स्कूल फीस निर्धारित की गई है. इसके तहत सीबीएसई की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस 70 फीसदी वसूलना तय किया गया है. वहीं, राजस्थान बोर्ड की इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में चालीस फीसदी कटौती की गई है.

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इसके अलावा कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने का निर्णय लेते समय पाठ्यक्रम में कटौती के आधार पर फीस निर्धारित की जाएगी. वहीं निजी स्कूलों को यूनिफार्म में बदलाव नहीं करने सहित अन्य निर्देश दिए गए हैं. स्कूल फीस को लेकर हाई कोर्ट की खंडपीठ में मंगलवार को सुनवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को ट्यूशन फीस का 70 फीसदी वसूलने की छूट दी थी. इस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को फीस निर्धारित करने को कहा था.

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