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जयपुरः पात्र परिवार ने दिसंबर में गेहूं नहीं लिया तो हो जाएगा लैप्स, विभाग ने जारी किए आदेश - गेहूं हो जाएगा लैप्स खबर

बुधवार को जयपुर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने एक आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार यदि पात्र परिवार ने राशन डीलर से दिसंबर महीने से समय पर गेहूं नहीं लिया तो उसको मिलने वाला गेहूं लैप्स हो जाएगा.

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, Food and Civil Supplies Department
पात्र परिवार ने दिसंबर में गेहूं नहीं लिया तो हो जाएगा लैप्स
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Published : Dec 4, 2019, 10:16 PM IST

जयपुर. यदि पात्र परिवार ने राशन डीलर से दिसंबर महीने से समय पर गेहूं नहीं लिया तो उसको मिलने वाला गेहूं लैप्स हो जाएगा. इसके कारण उसे अगले महीने में पिछले महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा. इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने एक आदेश जारी किया है.

पात्र परिवार ने दिसंबर में गेहूं नहीं लिया तो हो जाएगा लैप्स

जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के निर्देश पर दिसंबर महीने से गेहूं लेने वाले को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाए. इसी परिप्रेक्ष्य में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक निर्देश जारी किया है. इसके तहत उपभोक्ता को दिसंबर महीने का गेहूं दिसंबर महीने में ही लेना होगा. उसके बाद उसे दिसंबर महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा.

वहीं पहले अक्सर उपभोक्ता 3 से 4 महीने का गेहूं एक साथ ले लिया करते थे. यदि कोई व्यक्ति 1 महीने में गेहूं नहीं ले पाता था तो अगले महीने में वह 2 महीने का गेहूं ले लिया करता था. अब खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसे बंद कर दिया है.

पढ़ें: खबर का असर: परिवादी से थाने में मारपीट करना पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी, थानाधिकारी और ASI लाइन हाजिर

कनिष्क सैनी ने कहा कि पोर्टेबिलिटी लागू होने से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गेहूं ले सकता है. इसलिए गेहूं मिलने में किसी भी उपभोक्ता को कोई दिक्कत नहीं है. आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम सितंबर 2019 से गेहूं उठाव का द्वितीय अवधि विस्तार नहीं कर रहा है. वहीं दिसंबर से प्रथम अवधि विस्तार भी नहीं किया जाएगा. गेहूं की आपूर्ति संबंधित माह से राशन डीलर को करा दी जाएगी.

नवंबर महीने की बात की जाए तो जयपुर जिले को 152984 क्विंटल गेहूं का एलॉटमेंट किया गया था और एफसीआई से जयपुर रसद विभाग ने 152552 क्विंटल गेहूं लिफ्ट किया. नवंबर महीने में जयपुर जिले में पात्र परिवारों को 160192 क्विंटल गेहूं का वितरण किया गया.

जयपुर. यदि पात्र परिवार ने राशन डीलर से दिसंबर महीने से समय पर गेहूं नहीं लिया तो उसको मिलने वाला गेहूं लैप्स हो जाएगा. इसके कारण उसे अगले महीने में पिछले महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा. इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने एक आदेश जारी किया है.

पात्र परिवार ने दिसंबर में गेहूं नहीं लिया तो हो जाएगा लैप्स

जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के निर्देश पर दिसंबर महीने से गेहूं लेने वाले को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाए. इसी परिप्रेक्ष्य में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक निर्देश जारी किया है. इसके तहत उपभोक्ता को दिसंबर महीने का गेहूं दिसंबर महीने में ही लेना होगा. उसके बाद उसे दिसंबर महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा.

वहीं पहले अक्सर उपभोक्ता 3 से 4 महीने का गेहूं एक साथ ले लिया करते थे. यदि कोई व्यक्ति 1 महीने में गेहूं नहीं ले पाता था तो अगले महीने में वह 2 महीने का गेहूं ले लिया करता था. अब खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसे बंद कर दिया है.

पढ़ें: खबर का असर: परिवादी से थाने में मारपीट करना पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी, थानाधिकारी और ASI लाइन हाजिर

कनिष्क सैनी ने कहा कि पोर्टेबिलिटी लागू होने से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गेहूं ले सकता है. इसलिए गेहूं मिलने में किसी भी उपभोक्ता को कोई दिक्कत नहीं है. आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम सितंबर 2019 से गेहूं उठाव का द्वितीय अवधि विस्तार नहीं कर रहा है. वहीं दिसंबर से प्रथम अवधि विस्तार भी नहीं किया जाएगा. गेहूं की आपूर्ति संबंधित माह से राशन डीलर को करा दी जाएगी.

नवंबर महीने की बात की जाए तो जयपुर जिले को 152984 क्विंटल गेहूं का एलॉटमेंट किया गया था और एफसीआई से जयपुर रसद विभाग ने 152552 क्विंटल गेहूं लिफ्ट किया. नवंबर महीने में जयपुर जिले में पात्र परिवारों को 160192 क्विंटल गेहूं का वितरण किया गया.

Intro:जयपुर। यदि पात्र परिवार ने राशन डीलर से दिसंबर महीने से समय पर गेहूं नहीं लिया तो उसको मिलने वाला गेहूं लैप्स हो जाएगा। इसके कारण उसे अगले महीने में पिछले महीने का गेहूं नही दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने एक आदेश जारी किया है।Body:जयपुर जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के निर्देश पर दिसंबर महीने से गेहूं लेने वाले को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक निर्देश जारी किया है इसके तहत उपभोक्ता को दिसंबर महीने का गेहूं दिसंबर महीने में ही लेना होगा। उसके बाद उसे दिसंबर महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा पहले अक्सर उपभोक्ता 3 से 4 महीने का गेहूं एक साथ ले लिया करते थे। यदि कोई व्यक्ति 1 महीने मे गेहूं नहीं ले पाता था तो अगले महीने में वह 2 महीने का गेहूं ले लिया करता था। अब खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसे बंद कर दिया है।
कनिष्क सैनी ने कहा कि पोर्टेबिलिटी लागू होने से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गेहूं ले सकता है। इसलिए गेहूं मिलने में किसी भी उपभोक्ता को कोई दिक्कत नहीं है।
आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार भारतीय खाद्य निगम सितंबर 2019 से गेहूं उठाव का द्वितीय अवधि विस्तार नहीं कर रहा और दिसंबर से प्रथम अवधि विस्तार भी नहीं किया जाएगा। गेहूं की आपूर्ति संबंधित माह से महत्वपूर्ण ही राशन डीलर को करा दी जाएगी।
नवंबर महीने की बात की जाए तो जयपुर जिले को 152984 क्विंटल गेहूं का एलॉटमेंट किया गया था और एफसीआई से जयपुर रसद विभाग ने 152552 क्विंटल गेहूं लिफ्ट किया। नवंबर महीने में जयपुर जिले में पात्र परिवारों को 160192 क्विंटल गेहूं का वितरण किया गया।

बाईट कनिष्क सैनी, जिला रसद अधिकारी जयपुरConclusion:
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