जयपुर. यदि पात्र परिवार ने राशन डीलर से दिसंबर महीने से समय पर गेहूं नहीं लिया तो उसको मिलने वाला गेहूं लैप्स हो जाएगा. इसके कारण उसे अगले महीने में पिछले महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा. इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने एक आदेश जारी किया है.
जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के निर्देश पर दिसंबर महीने से गेहूं लेने वाले को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाए. इसी परिप्रेक्ष्य में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक निर्देश जारी किया है. इसके तहत उपभोक्ता को दिसंबर महीने का गेहूं दिसंबर महीने में ही लेना होगा. उसके बाद उसे दिसंबर महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा.
वहीं पहले अक्सर उपभोक्ता 3 से 4 महीने का गेहूं एक साथ ले लिया करते थे. यदि कोई व्यक्ति 1 महीने में गेहूं नहीं ले पाता था तो अगले महीने में वह 2 महीने का गेहूं ले लिया करता था. अब खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसे बंद कर दिया है.
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कनिष्क सैनी ने कहा कि पोर्टेबिलिटी लागू होने से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गेहूं ले सकता है. इसलिए गेहूं मिलने में किसी भी उपभोक्ता को कोई दिक्कत नहीं है. आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम सितंबर 2019 से गेहूं उठाव का द्वितीय अवधि विस्तार नहीं कर रहा है. वहीं दिसंबर से प्रथम अवधि विस्तार भी नहीं किया जाएगा. गेहूं की आपूर्ति संबंधित माह से राशन डीलर को करा दी जाएगी.
नवंबर महीने की बात की जाए तो जयपुर जिले को 152984 क्विंटल गेहूं का एलॉटमेंट किया गया था और एफसीआई से जयपुर रसद विभाग ने 152552 क्विंटल गेहूं लिफ्ट किया. नवंबर महीने में जयपुर जिले में पात्र परिवारों को 160192 क्विंटल गेहूं का वितरण किया गया.