जयपुर. राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं से अब हर महीने के बजाय उनके बिजली कनेक्शन लोड के मुताबिक फिक्स चार्ज की वसूली की जाने की तैयारी है. वहीं पहली बार घरेलू उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन के लोड को जांच जाएगा. हालांकि, शुरुआत में यह प्रस्ताव बड़े उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जो हर महीने 1000 मिनट से ज्यादा उपभोग और 10 किलोवाट से ज्यादा क्षमता के स्वीकृत लोड वाले उपभोक्ता है.
जयपुर अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग में विद्युत चार्ज और फिक्स चार्ज में बदलाव के लिए पिछले दिनों दर्ज कराई टैरिफ पिटिशन में यह नए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं. आयोग ने हाल ही में इसके लिए सार्वजनिक सूचना जारी कर 1 मार्च तक उपभोक्ताओं संस्थाओं और आम जनता से टैरिफ पिटिशन पर आपत्तियां भी मांगी है.
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यदि नई व्यवस्था लागू हुई तो 10 किलोवाट से ज्यादा कनेक्ट लोड वाले उपभोक्ताओं पर पहले से दुगना फिक्स चार्ज का भार पड़ेगा. अब तक घरेलू उपभोक्ताओं से विद्युत खर्च के आधार पर 275 से 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से फिक्स चार्ज वसूला जाता था. नए प्रस्ताव के अनुसार 10 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले उपभोक्ताओं से 80 रुपए प्रति किलो वाट से वसूली होगी. मतलब बड़े उपभोक्ताओं को अब 400 के बजाय 800 रुपये प्रति माह तक फिक्स चार्ज देना होगा.
वहीं हर महीने 50 यूनिट बिजली खर्च करने वाले छोटे उपभोक्ताओं को जो सब्सिडी दी जाती थी, अब छोटे उपभोक्ताओं को की श्रेणी में हर साल 900 यूनिट तक खर्च पर ही सब्सिडी दी जाएगी. इससे ज्यादा पर सब्सिडी नहीं मिलेगी.