जयपुर. प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदेश भर में 20 अप्रैल से मॉडिफाई लॉकडाउन भी लागू हो गया है. ऐसे में प्रदेश के आरटीओ और डीटीओ ऑफिस भी खुल गए हैं. जिनमें आरटीओ डिटेल स्तर के अफसर भी ऑफिस आना शुरू हो गए हैं. लेकिन पब्लिक वर्क अभी शुरू नहीं किया गया है.
केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के तहत जिन वाहनों की आरसी और लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं, वह अब 30 जून तक मान्य होंगे. लॉकडाउन हटने के बाद इन्हें 30 जून से रिन्यू करना होगा, लेकिन आदेश में लेट फीस को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है. क्योंकि अभी तक निर्धारित तारीख तक फीस टैक्स जमा नहीं कराने पर विभाग में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है.
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अफसरों के सामने भी नहीं हुई स्थिति स्पष्ट
आदेश के बाद वाहन आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस 30 जून तक मान्य होंगे, इसके बावजूद अभी अफसरों को इसकी क्रियान्वित को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. अफसरों के पास इन सवाल का जवाब भी नहीं है, कि एक्सपायर हुई आरसी और लाइसेंस पर आवेदक को लेट फीस देनी होगी या नहीं. इसके साथ ही एक्सपायर हुए लर्निंग लाइसेंस से सीधे स्थाई लाइसेंस जारी होंगे या फिर से उसे दोबारा से रिन्यू कराना होगा. साथ ही रिन्यूअल के दौरान लगने वाली फीस आवेदक को देनी होगी या फिर विभागी एक्सपायरी डेट पर लाइसेंस बनाएगा देगा. साथ ही यही भी स्पष्ट नहीं है कि आवेदक को वापस तारीख लेनी होगी या नहीं.
हालांकि विभाग ने पहले आदेश निकाले थे कि आमजन 30 अप्रैल तक अपने लाइसेंस बनवा सकेंगे और उन्हें अब लेट फीस भी नहीं देनी होगी. लेकिन नए आदेश के तहत लेट फीस पर किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया जा रहा है.