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न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर विद्युत निगम के AEN के कक्ष को किया सील - AEN meeting attached by court

जयपुर के चाकसू में न्यायालय की डिक्री की पालना नहीं करने पर कोर्ट ने विद्युत निगम के AEN के कक्ष को सली कर दिया है. दरअसल, एक परिवादी की भूमि से विद्युत लाइन को विभाग ने शिफ्ट नहीं किया था. कोर्ट ने विभाग को इसे शिफ्ट करने के आदेश दिए थे. हालांकि विभाग ने कोर्ट आदेश की पालना नहीं (Contempt of court by AEN) की.

Electric department AEN room sealed due to contempt of court in Jaipur
न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर विद्युत निगम के AEN के कक्ष को किया सील
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Published : Sep 29, 2022, 6:25 PM IST

चाकसू (जयपुर). चाकसू स्थित विद्युत निगम कार्यालय में पदस्थापित AEN को न्यायालय के आदेश नहीं मानना महंगा पड़ गया. न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर न्यायालय ने AEN के कक्ष को कुर्क करने के आदेश जारी किए (Court order to seal AEN room) हैं. न्यायालय के कुर्की आदेश की अनुपालना में न्यायालय कार्मिकों की टीम ने AEN के सरकारी कक्ष को सील कर दिया.

जानकारी के मुताबिक परिवादी ने विद्युत निगम कार्यालय में उसकी खातेदारी भूमि से गुजर रही विद्युत लाइन को शिफ्ट करने का आवेदन किया था. विद्युत निगम के अधिकारियों के सुध नहीं लेने पर परिवादी ने न्यायालय में वाद दायर किया था. न्यायालय ने सुनवाई के बाद विद्युत निगम के अधिकारियों को परिवादी की भूमि से विद्युत लाइन शिफ्ट करने के आदेश दिए थे, लेकिन विद्युत निगम के अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश को नहीं माना और विद्युत लाइन शिफ्ट नहीं की.

पढ़ें: अलवर : न्यायालय ने दिए खैरथल नगरपालिका भवन की कुर्की के आदेश

इस पर न्यायालय ने इसे अवहेलना माना और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 19 चाकसू ने AEN के कक्ष को कुर्क करने के आदेश सुनाए. आदेश की पालना में न्यायालय के सहायक नाजिर विजेंद्र सोंठवाल व अन्य मौके पर पहुंचे तथा AEN के सरकारी कक्ष को सील कर दिया.

चाकसू (जयपुर). चाकसू स्थित विद्युत निगम कार्यालय में पदस्थापित AEN को न्यायालय के आदेश नहीं मानना महंगा पड़ गया. न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर न्यायालय ने AEN के कक्ष को कुर्क करने के आदेश जारी किए (Court order to seal AEN room) हैं. न्यायालय के कुर्की आदेश की अनुपालना में न्यायालय कार्मिकों की टीम ने AEN के सरकारी कक्ष को सील कर दिया.

जानकारी के मुताबिक परिवादी ने विद्युत निगम कार्यालय में उसकी खातेदारी भूमि से गुजर रही विद्युत लाइन को शिफ्ट करने का आवेदन किया था. विद्युत निगम के अधिकारियों के सुध नहीं लेने पर परिवादी ने न्यायालय में वाद दायर किया था. न्यायालय ने सुनवाई के बाद विद्युत निगम के अधिकारियों को परिवादी की भूमि से विद्युत लाइन शिफ्ट करने के आदेश दिए थे, लेकिन विद्युत निगम के अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश को नहीं माना और विद्युत लाइन शिफ्ट नहीं की.

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इस पर न्यायालय ने इसे अवहेलना माना और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 19 चाकसू ने AEN के कक्ष को कुर्क करने के आदेश सुनाए. आदेश की पालना में न्यायालय के सहायक नाजिर विजेंद्र सोंठवाल व अन्य मौके पर पहुंचे तथा AEN के सरकारी कक्ष को सील कर दिया.

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