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कोरोना के चलते हाईकोर्ट व मेट्रो कोर्ट ने कार्य निलंबन दो दिन और बढ़ाया

कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट की जयपुर पीठ व जयपुर मेट्रो कोर्ट सहित विशेष कोर्ट ने न्यायिक व ऑफिस कार्य निलंबन को शुक्रवार तक बढ़ा दिया है. इसको लेकर हाईकोर्ट प्रशासन ने बुधवार को आदेश जारी किया है. साथ ही हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में 24 अगस्त से 27 अगस्त तक जरूरी मामलों की सुनवाई वीसी के जरिए करना तय किया है.

Court work suspended, Rajasthan High Court News
कोरोना के चलते हाईकोर्ट व मेट्रो कोर्ट ने कार्य निलंबन दो दिन और बढ़ाया
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Published : Aug 19, 2020, 10:41 PM IST

जयपुर. हाईकोर्ट प्रशासन ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट की जयपुर पीठ व जयपुर मेट्रो कोर्ट सहित विशेष कोर्ट के न्यायिक व ऑफिस कार्य निलंबन को शुक्रवार तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में 24 अगस्त से 27 अगस्त तक जरूरी मामलों की सुनवाई वीसी के जरिए करना तय किया है. इसके कारण अब बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में फैसला भी 24 अगस्त को आएगा.

हाईकोर्ट प्रशासन ने इससे पहले रविवार को आदेश जारी कर हाईकोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट ने 19 अगस्त तक न्यायिक व ऑफिस कार्य को निलंबित कर दिया था. दरअसल 15 अगस्त को हाईकोर्ट के सीजे इंद्रजीत महान्ति ने हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालत में ध्वजारोहण व पौधारोपण किया था. दोनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में वकीलों सहित हाईकोर्ट जजों व न्यायिक अधिकारियों ने भी भाग लिया था.

पढ़ें- पाक विस्थापितों को राशन कार्ड जारी नहीं करने पर HC ने सरकार से मांगा जवाब

वहीं सीजे की कोरोना रिपोर्ट 15 अगस्त की शाम को पॉजिटिव आई थी. हालांकि रविवार को सीजे की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने हाईकोर्ट की जयपुर पीठ अधीनस्थ कोर्ट में न्यायिक व ऑफिस कार्य निलंबित रखने का फैसला लिया.

जयपुर. हाईकोर्ट प्रशासन ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण के चलते हाईकोर्ट की जयपुर पीठ व जयपुर मेट्रो कोर्ट सहित विशेष कोर्ट के न्यायिक व ऑफिस कार्य निलंबन को शुक्रवार तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में 24 अगस्त से 27 अगस्त तक जरूरी मामलों की सुनवाई वीसी के जरिए करना तय किया है. इसके कारण अब बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में फैसला भी 24 अगस्त को आएगा.

हाईकोर्ट प्रशासन ने इससे पहले रविवार को आदेश जारी कर हाईकोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट ने 19 अगस्त तक न्यायिक व ऑफिस कार्य को निलंबित कर दिया था. दरअसल 15 अगस्त को हाईकोर्ट के सीजे इंद्रजीत महान्ति ने हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालत में ध्वजारोहण व पौधारोपण किया था. दोनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में वकीलों सहित हाईकोर्ट जजों व न्यायिक अधिकारियों ने भी भाग लिया था.

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वहीं सीजे की कोरोना रिपोर्ट 15 अगस्त की शाम को पॉजिटिव आई थी. हालांकि रविवार को सीजे की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने हाईकोर्ट की जयपुर पीठ अधीनस्थ कोर्ट में न्यायिक व ऑफिस कार्य निलंबित रखने का फैसला लिया.

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