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औषधि नियंत्रक विभाग की जयपुर में बड़ी कार्रवाई, 12 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, एक पर FIR

जयपुर में औषधि नियंत्रक विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कोरोना में बिना चिकित्सकीय परामर्श के कोरोना की दवाइयां बेचने, एमआरपी से अधिक पर दवाइयां, मास्क बेचने वाले 12 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की है.

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औषधि नियंत्रक विभाग की जयपुर में बड़ी कार्रवाई, 12 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित, एक पर FIR
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Published : Jun 1, 2021, 10:22 PM IST

जयपुर. औषधि नियंत्रक विभाग की टीम ने 1 जून को राजधानी जयपुर में कार्रवाई करते हुए 12 दवा दुकानों के लाइसेंस अलग-अलग समय अवधि के लिए निलंबित कर दिए हैं. इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है.

पढ़ें: बेरहम पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या, थाने पहुंचकर बोला- पत्नी को मार दिया

कोरोना में मेडिकल स्टोर्स और दवा स्टॉकिस्ट पर औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर एक टीम का भी गठन किया गया है. मंत्री द्वारा गठित की गई इस टीम ने आज शहर में अलग-अलग स्थान पर कार्रवाई को अंजाम दिया. कुछ मेडिकल स्टोर्स पर टीम ने बोगस ग्राहक भेजे और कार्रवाई को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि कुछ मेडिकल स्टोर बिना चिकित्सकीय परामर्श के कोरोना के इलाज की दवाइयां बेच रहे थे. इन स्टोर्स की गहनता से जाँच करने पर बिना बिल के एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में इन औषधियों का बेचान करना, कोरोना महामारी में काम आने वाले उपकरण, मास्क इत्यादि की मनमानी कीमत वसूलना जैसी अनियमितताएं पाई गई.

ऐसे में 12 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 3 से 15 दिन तक निलंबित कर दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त फर्म मैसर्स सारथी फार्मेसी, चित्रकूट, जयपुर द्वारा ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर आम जनता से एमआरपी से अधिक दाम वसूलने पर फर्म के लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए चित्रकूट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है.

इन स्टोर्स पर हुई कार्रवाई

औषधि नियंत्रक विभाग ने जगतपुरा मेडिकल, जय बालाजी मेडिकॉज, ग्लोबल ओवरसीज, हेल्थ फर्स्ट फार्मा, डीकेएम मेडिकल, अग्रवाल ड्रग सेन्टर, सरीन सर्जिकल, नेशनल सर्जिकल, सर्वानन्द फार्मा, श्री गणेश मेडिकल, गोमती मेडिकल का लाइसेंस निलम्बित किया है. इसके अलावा सारथी मेडिकल का लाइसेंस निरस्त कर एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

जयपुर. औषधि नियंत्रक विभाग की टीम ने 1 जून को राजधानी जयपुर में कार्रवाई करते हुए 12 दवा दुकानों के लाइसेंस अलग-अलग समय अवधि के लिए निलंबित कर दिए हैं. इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है.

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कोरोना में मेडिकल स्टोर्स और दवा स्टॉकिस्ट पर औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर एक टीम का भी गठन किया गया है. मंत्री द्वारा गठित की गई इस टीम ने आज शहर में अलग-अलग स्थान पर कार्रवाई को अंजाम दिया. कुछ मेडिकल स्टोर्स पर टीम ने बोगस ग्राहक भेजे और कार्रवाई को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि कुछ मेडिकल स्टोर बिना चिकित्सकीय परामर्श के कोरोना के इलाज की दवाइयां बेच रहे थे. इन स्टोर्स की गहनता से जाँच करने पर बिना बिल के एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में इन औषधियों का बेचान करना, कोरोना महामारी में काम आने वाले उपकरण, मास्क इत्यादि की मनमानी कीमत वसूलना जैसी अनियमितताएं पाई गई.

ऐसे में 12 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 3 से 15 दिन तक निलंबित कर दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त फर्म मैसर्स सारथी फार्मेसी, चित्रकूट, जयपुर द्वारा ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर आम जनता से एमआरपी से अधिक दाम वसूलने पर फर्म के लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए चित्रकूट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है.

इन स्टोर्स पर हुई कार्रवाई

औषधि नियंत्रक विभाग ने जगतपुरा मेडिकल, जय बालाजी मेडिकॉज, ग्लोबल ओवरसीज, हेल्थ फर्स्ट फार्मा, डीकेएम मेडिकल, अग्रवाल ड्रग सेन्टर, सरीन सर्जिकल, नेशनल सर्जिकल, सर्वानन्द फार्मा, श्री गणेश मेडिकल, गोमती मेडिकल का लाइसेंस निलम्बित किया है. इसके अलावा सारथी मेडिकल का लाइसेंस निरस्त कर एफआईआर दर्ज करवाई गई है.

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