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जयपुरः मनी लॉड्रिंग मामले में DG जेल राजीव दासोत को किया गया तलब

ईडी मामलों की विशेष अदालत ने मनी लॉड्रिंग मामले में डीजी जेल राजीव दासोत को तलब किया है. गौरतलब है कि प्रकरण से जुड़ी आरोपी तमन्ना बेगम के 26 अगस्त को अदालत में समर्पण के बाद पांच सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था.

Jaipur News, Special court of ED
DG जेल को किया गया तलब
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Published : Nov 21, 2020, 8:55 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूसकांड से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में अदालती आदेश के बावजूद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं करने पर डीजी जेल राजीव दासोत को 29 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि प्रकरण से जुड़ी आरोपी तमन्ना बेगम के 26 अगस्त को अदालत में समर्पण के बाद पांच सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था. पुलिसकर्मियों ने तमन्ना बेगम को आरयूएचएस में कोविड टेस्ट करवाकर पॉजिटिव होने पर भर्ती करवा दिया. वहीं न तो जेल प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और ना ही उसका वाररंट जमा कराया गया. दूसरी ओर 5 सितंबर को न्यायिक अभिरक्षा की अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश नहीं किया गया और अदालत को उसके कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी भी नहीं दी गई. इस पर अदालत ने जेल अधीक्षक को तलब किया था.

पढ़ेंः राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश...थानाधिकारी पेश हों और बताएं कितने मामले हैं लंबित

वहीं अदालत ने डीजी जेल को पत्र लिखकर दोषी कर्मचारियों पर 15 दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे. अदालत ने कहा था कि यह रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो कोर्ट अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी. इसके बावजूद भी डीजी जेल की ओर से कोई प्रभावी रिपोर्ट पेश नहीं की गई.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूसकांड से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में अदालती आदेश के बावजूद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं करने पर डीजी जेल राजीव दासोत को 29 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि प्रकरण से जुड़ी आरोपी तमन्ना बेगम के 26 अगस्त को अदालत में समर्पण के बाद पांच सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था. पुलिसकर्मियों ने तमन्ना बेगम को आरयूएचएस में कोविड टेस्ट करवाकर पॉजिटिव होने पर भर्ती करवा दिया. वहीं न तो जेल प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और ना ही उसका वाररंट जमा कराया गया. दूसरी ओर 5 सितंबर को न्यायिक अभिरक्षा की अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश नहीं किया गया और अदालत को उसके कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी भी नहीं दी गई. इस पर अदालत ने जेल अधीक्षक को तलब किया था.

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वहीं अदालत ने डीजी जेल को पत्र लिखकर दोषी कर्मचारियों पर 15 दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे. अदालत ने कहा था कि यह रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो कोर्ट अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी. इसके बावजूद भी डीजी जेल की ओर से कोई प्रभावी रिपोर्ट पेश नहीं की गई.

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