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जयपुर: पूर्व आईएएस को भगौडा घोषित करने पर खत्म हुआ बहस - नाबालिग के साथ दुष्कर्म

राजधानी में ईडी मामले की विशेष अदालत ने खान आवंटन प्रकरण में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी के साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज कर उन्हें भगौड़ा घोषित करने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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Published : Nov 2, 2019, 4:11 AM IST

जयपुर. राजधानी में ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन प्रकरण में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज हुआ था. जिसे लेकर आरोपियों को भगौडा घोषित करने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बता दें कि ईडी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर आरोपियों को भगौडा घोषित करने की गुहार की है. वहीं, भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने आरोपियों के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वांरट को 29 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है.

पढ़ें- जयपुर: NWREU कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक, AIRF के जनरल सेक्रेटरी ने किया संबोधित

जानकारी के अनुसार एसीबी ने सिंघवी सहित बाकि आरोपियों को खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था. जिसके आधार पर ही ईडी ने सिंघवी के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है.

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

वहीं, पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने वाले अभियुक्त रामप्रसाद मीणा को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें- जयपुर: तिरंगा हाथों में लेकर मुस्लिम समाज ने की मांग, ईद मिलादुन्नबी पर बंद हो शराब की दुकानें

बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि भांकरोटा थाना इलाके में स्थित एक फार्म हाऊस में अभियुक्त चौकीदारी करता था. घटना की रात 26 जून 2015 को पीड़िता शौच के लिए उठी. तभी मौका देखकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. वहीं, पीडिता के फूफा की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र को पेश किया.

जयपुर. राजधानी में ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन प्रकरण में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज हुआ था. जिसे लेकर आरोपियों को भगौडा घोषित करने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

बता दें कि ईडी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर आरोपियों को भगौडा घोषित करने की गुहार की है. वहीं, भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने आरोपियों के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वांरट को 29 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है.

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जानकारी के अनुसार एसीबी ने सिंघवी सहित बाकि आरोपियों को खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था. जिसके आधार पर ही ईडी ने सिंघवी के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है.

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

वहीं, पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने वाले अभियुक्त रामप्रसाद मीणा को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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बता दें कि अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि भांकरोटा थाना इलाके में स्थित एक फार्म हाऊस में अभियुक्त चौकीदारी करता था. घटना की रात 26 जून 2015 को पीड़िता शौच के लिए उठी. तभी मौका देखकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. वहीं, पीडिता के फूफा की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र को पेश किया.

Intro: जयपुर। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन प्रकरण में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग को लेकर दर्ज मामले में आरोपियों को भगौडा घोषित करने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। Body:ईडी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर आरोपियों को भगौडा घोषित करने की गुहार की है। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने आरोपियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वांरट 29 नवंबर तक बढ़ा दिए हैं। Conclusion:
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