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खान घूसकांड मामले में दलाल सेठी की जमानत अर्जी खारिज - rajasthan news

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को ईडी मामलों की विशेष अदालत ने दलाल संजय सेठी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. बता दें कि आरोपी की ओर से जमानत अर्जी में कहा गया कि उस पर मनी लांड्रिंग का मामला साबित नहीं है.

खान घूसकांड मामला, Khan bribery case
दलाल सेठी की जमानत अर्जी खारिज
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Published : Mar 20, 2020, 10:55 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान घूसकांड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दलाल संजय सेठी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने चिकित्सीय आधार पर आरोपी की ओर से मांगी गई 15 दिन की अंतरिम जमानत की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया है.

आरोपी की ओर से जमानत अर्जी में कहा गया कि उस पर मनी लांड्रिंग का मामला साबित नहीं है. वहीं उसका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है. इसके अलावा मामले को लेकर मूल एसीबी मामले में उसे जमानत दी जा चुकी है. इसलिए उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रिहा किया जाए.

पढ़ेंः कोरोनाः जयपुर में तिये की बैठक में लोगों को मास्क बांटकर किया गया जागरूक

आरोपी की ओर से कहा गया कि यदि उसे जमानत नहीं दी जा रही तो उसे इलाज के लिए 15 दिन के अंतरिम जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र पूनिया ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है. ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. वहीं यदि वह बीमार है तो जेल नियमों के तहत जेल प्रशासन उसका उचित इलाज करवा देगा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान घूसकांड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दलाल संजय सेठी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने चिकित्सीय आधार पर आरोपी की ओर से मांगी गई 15 दिन की अंतरिम जमानत की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया है.

आरोपी की ओर से जमानत अर्जी में कहा गया कि उस पर मनी लांड्रिंग का मामला साबित नहीं है. वहीं उसका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है. इसके अलावा मामले को लेकर मूल एसीबी मामले में उसे जमानत दी जा चुकी है. इसलिए उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रिहा किया जाए.

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आरोपी की ओर से कहा गया कि यदि उसे जमानत नहीं दी जा रही तो उसे इलाज के लिए 15 दिन के अंतरिम जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र पूनिया ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है. ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. वहीं यदि वह बीमार है तो जेल नियमों के तहत जेल प्रशासन उसका उचित इलाज करवा देगा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

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