जयपुर. स्वायत्त शासन विभाग ने बीते दिनों मैरिज गार्डन संचालकों को बकाया टैक्स जमा कराने पर ब्याज और पेनाल्टी में 31 मार्च तक छूट देने के निर्देश जारी किए थे. ये छूट साल 2018-19 और 2019-20 के टैक्स बकायेदारों को एकमुश्त राशि जमा कराने पर मिलनी थी. छूट के तहत साल 2019-20 तक का समस्त पूर्ण बकाया, एक मुश्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि 31 मार्च तक जमा कराने पर 10 प्रतिशत शास्ति और 100 रुपए प्रतिदिन का विलंब शुल्क और ब्याज में शत-प्रतिशत छूट देय थी.
ऐसे में विवाह स्थल संचालकों ने इस छूट का लाभ भी उठाया. इसके साथ ही साल 2020-21 और 2021-22 का पंजीयन शुल्क जमा कराने के लिए लगाए गए शिविर में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. निगम प्रशासन को एक ही दिन में मैरिज गार्डनों से पंजीयन शुल्क के तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख का राजस्व मिला. इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन यूडी टैक्स से भी 3 करोड़ 67 लाख रुपए वसूल किए.
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नगर निगम ग्रेटर में भवन निर्माण समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें भवन निर्माण की स्वीकृति के आवेदन पत्र को नगर निगम कार्यालय में ऑनलाइन दर्ज करने और सभी कार्रवाई भी ऑनलाइन करवाने की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए गए. समिति चेयरमैन जितेंद्र श्रीमाली द्वारा आयोजना शाखा के अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए पारदर्शी और आमजन की सुविधा के लिए ये निर्णय लिया गया. ताकि सभी कार्रवाई आवेदक अपने कंप्यूटर पर ही घर बैठे देख सकें.
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उन्होंने भवन निर्माण समिति की बैठक प्रत्येक महीने दो बार करने का निर्णय लिया, जिससे जो प्रकरण एक बैठक में किसी कारण से कमी रहते छूट जाते हैं. उन्हें अगली मीटिंग में अनुमोदित किया जा सके. साथ ही पुनर्गठन और उप विभाजन के प्रकरणों को भी सरल प्रक्रिया के तहत जारी करने की योजना बनाने के विचार किया गया. बैठक में पारदर्शी और तुरंत निस्तारण के लिए सभी कार्य करने के लिए प्लान बनाने पर भी चर्चा हुई.