जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 जयपुर महानगर द्वितीय ने हेरिटेज नगर निगम के उपमहापौर मोहम्मद असलम फारुकी के पार्षद पद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फारुकी और जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य से जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश निर्दलीय प्रत्याशी रहे अब्दुल नफीस खान की चुनाव याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी रहे फारुकी का नाम वार्ड नंबर 29 और 30 में मतदाता के रूप में दर्ज है. इसके अलावा उन्हें टोंक जिले में चिटफंड घोटाले को लेकर वर्ष 2005 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. अरेस्ट मीमो में उन्होंने अपनी जाति पठान लिखवाई थी. नामांकन पत्र में उन्होंने इस आपराधिक जानकारी को छिपाया. पार्षद पद के नामाकंन पत्र में उन्होंने भटियारा जाति बताई है, ऐसे में चुनाव को रद्द किया जाए.
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने प्रमुख संस्कृत शिक्षा सचिव से मांगा जवाब
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने नियुक्ति आदेश की शर्त की अवहेलना कर शिक्षक का सुदूर तबादला करने पर प्रमुख संस्कृत शिक्षा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. अधिकरण ने यह आदेश लक्ष्मीकांत की अपील पर दिए.
अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी की नियुक्ति फरवरी 2018 में दौसा के हिंगवा में तृतीय श्रेणी संस्कृत शिक्षक के पद पर हुई थी. गत 28 दिसंबर को उसका तबादला बाड़मेर के समदड़ी में कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रथम नियुक्ति से तीन साल की अवधि के बीच उसका अन्य स्थान पर तबादला नहीं किया जाएगा.
इसके बावजूद भी दूसरे शिक्षक को हिंगवा में समायोजित करने के चलते उसका तबादला किया गया है. इस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.