जयपुर. अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-3 महानगर द्वितीय ने हाईवे जाम कर (Court rejects bail application) उपद्रव मचाने और तोड़फोड़ करने के साथ ही राजकार्य में बाधा के मामले में गिरफ्तार सैनी समाज के 81 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में प्रार्थियों को फंसाया जा रहा है. उनकी ओर से समाज को आरक्षण देने सहित अन्य मांगों को लेकर सभा की गई थी. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने सभा के बाद हाईवे जाम कर दिया और तोड़फोड़ करने के साथ ही राजकार्य में बाधा भी पहुंचाई है. ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.
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दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. बता दें कि गत 15 सितंबर को आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांग को लेकर सैनी समाज के लोगों ने विद्याधर नगर में सभा की थी. सभा के बाद हाईवे जाम कर दिया गया. घटना को लेकर थानाधिकारी ने 16 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी.