ETV Bharat / city

करंट से युवक की मौत, डिस्कॉम पर 35.47 लाख रुपए का हर्जाना

author img

By

Published : Apr 2, 2022, 7:12 PM IST

जयपुर के मालवीय नगर इलाके में जयपुर डिस्कॉम के खुले पड़े विद्युत बॉक्स के तारों से करंट लगने के कारण एक व्यक्ति की अक्टूबर 2018 में मौत हो गई (Man death by electrocution in Jaipur) थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जयपुर डिस्कॉम को दोषी माना है. कोर्ट ने घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत डिस्कॉम पर 35 लाख 47 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है.

Court order in death of a man by electrocution in Jaipur
करंट से युवक की मौत, डिस्कॉम पर 35.47 लाख रुपए का हर्जाना

जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही से करंट लगने के चलते हुई युवक की मौत के मामले में डिस्कॉम को उत्तरदायी माना (Court order in death of a man by electrocution in Jaipur) है. इसके साथ ही अदालत ने घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत डिस्कॉम पर 35 लाख 47 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. अदालत ने याचिका पेश करने की तिथि से इस राशि पर छह फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है. अदालत ने यह आदेश अंजू शर्मा व अन्य की क्लेम याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता अशोक ठकराल ने अदालत को बताया कि शहर के मालवीय नगर इलाके में जयपुर डिस्कॉम की 11 हजार वोल्टेज लाइन का विद्युत बॉक्स खुला पड़ा था. जिसके नंगे तारों में करंट दौड़ रहा था और विद्युत बॉक्स न तो किसी चबूतरे पर था और ना ही वहां कोई चेतावनी बोर्ड या संकेतक लगा हुआ था. याचिका में कहा गया कि 26 अक्टूबर 2018 की रात करीब दो बजे 25 वर्षीय राजा बाबू चाय की दुकान पर जाने के लिए मोटरसाइकिल से गया था. दुकान से कुछ दूरी पर उसने जैसे ही मोटरसाइकिल रोकी, विद्युत बॉक्स के नंगे तारों ने उसे अपनी और खींच लिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. याचिका में कहा गया कि घटना जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही से हुई है. ऐसे में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाया जाए.

जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही से करंट लगने के चलते हुई युवक की मौत के मामले में डिस्कॉम को उत्तरदायी माना (Court order in death of a man by electrocution in Jaipur) है. इसके साथ ही अदालत ने घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत डिस्कॉम पर 35 लाख 47 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. अदालत ने याचिका पेश करने की तिथि से इस राशि पर छह फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है. अदालत ने यह आदेश अंजू शर्मा व अन्य की क्लेम याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता अशोक ठकराल ने अदालत को बताया कि शहर के मालवीय नगर इलाके में जयपुर डिस्कॉम की 11 हजार वोल्टेज लाइन का विद्युत बॉक्स खुला पड़ा था. जिसके नंगे तारों में करंट दौड़ रहा था और विद्युत बॉक्स न तो किसी चबूतरे पर था और ना ही वहां कोई चेतावनी बोर्ड या संकेतक लगा हुआ था. याचिका में कहा गया कि 26 अक्टूबर 2018 की रात करीब दो बजे 25 वर्षीय राजा बाबू चाय की दुकान पर जाने के लिए मोटरसाइकिल से गया था. दुकान से कुछ दूरी पर उसने जैसे ही मोटरसाइकिल रोकी, विद्युत बॉक्स के नंगे तारों ने उसे अपनी और खींच लिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. याचिका में कहा गया कि घटना जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही से हुई है. ऐसे में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाया जाए.

पढ़ें: छाछ की मशीन से लगा करंट, 5 बच्चों के पिता की हुई मौत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.