जयपुर. कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की स्थिति को ध्यान रखते हुए एक बार फिर प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन (Rajasthan Corona New Guideline) जारी की है. हालांकि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी तो नहीं है, लेकिन ज्यादा घातक नहीं होने की वजह से सरकार ने छूट के दायरे में राहत दे दी है.
वीकेंड कर्फ्यू हुआ समाप्त
सरकार ने 1 फरवरी से शैक्षणिक सत्र खोलने की अनुमति दे दी है. कक्षा 10 से 12 तक के स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे. कक्षा 6 से 9 तक के स्कूल 10 फरवरी से खोले जाएंगे. इसके साथ ही इस नई गाइडलाइन में शनिवार को रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक के वीकेंड कर्फ्यू भी समाप्त कर दिया है, हालांकि रात्रि 11:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक प्रतिदिन नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
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यह संशोधित गाइड लाइन हुई लागू
1. प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के निजी/सरकारी विद्यालयों की कक्षा 10 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 1 फरवरी, 2022 से और कक्षा 6 से 9 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 10 फरवरी, 2022 से संचालित की जा सकेंगी. विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात ही अध्ययन के लिए परिसर में आने की अनुमति होगी.
2. ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी.
3. समस्त दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और अन्य व्यवसायिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए खोलने की अनुमति होगी.
4. मैरिज गार्डन, अन्य विवाह स्थलों के संचालको को यह परामर्श दिया जाता है कि कोविड के संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त या आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो सम्बन्धित मैरिज गार्डन, अन्य विवाह स्थलों के संचालक पूर्व में किये गये भुगतान को लौटाने/समायोजित करने की कार्रवाई करें.
5. नगरीय क्षेत्रों में लगाये गये जन–अनुशासन कर्फ्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 05:00 बजे तक) को समाप्त करते हुए संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा.
6. 31 जनवरी के बाद से सम्बन्धित संस्था प्रधान, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, अन्य संस्थानों के संचालक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक सहित अन्य संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है और कितने व्यक्तियों की ओर से वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है. साथ ही प्रावधान के उल्लंघन पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
7. प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस, मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में क्षेत्रों तक 50) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT की ओर से बनाये गये ऑनलाइन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation या 181 पर देनी होगी.
8. जनवरी और फरवरी माह में राज्य में राजस्थानी संस्कृति के परिचायक विभिन्न मेलों यथा- उर्स-2022, मरू महोत्सव, पशु मेले व अन्य का आयोजन किया जाना है, जिनका पर्यटन से जुड़े व्यवसाय और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है. पूर्व में राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए पूर्ण सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है, जिससे ओमीक्रोन संक्रमण में वृद्धि की स्थिति नहीं बने. यह आदेश 31 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा.