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RTI एक्ट में संशोधन को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने, मंत्री बोले- भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किया बदलाव - संशोधन

सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद पारित हो गया है. आरटीआई एक्ट में संशोधन को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हो गई है. कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए संशोधन करने की बात कह रही है. तो वहीं भाजपा इसे कानून को और अच्छा बनाने के लिए बदलाव बता रही है.

RTI एक्ट में संशोधन को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने
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Published : Jul 23, 2019, 6:24 PM IST

जयपुर. केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में लाया गया सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद पारित हो गया है. राजस्थान सूचना के अधिकार की अगुवाई करने वाला प्रदेश है. देश में सबसे पहले सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारंभ हुई थी. राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में शुरुआत हुई थी.

RTI एक्ट में संशोधन को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने, मंत्री बोले- भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किया बदलाव

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000 को आखिरकार 11 मई 2000 को पारित किया गया. 12 मई 2005 में राष्ट्रीय सूचना का अधिकार कानून, 2005 संसद द्वारा पारित किया गया. जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया.

सोनिया गांधी की ओर से एक पत्र जारी कर सूचना के अधिकार में संशोधन पर कड़ा एतराज जताते हुए केंद्र सरकार पर इसे खत्म करने के आरोप लगाए हैं. इसी मुद्दे पर राजस्थान में भी सियासत गरमा गई है. राजस्थान में कांग्रेस सरकार और उसके मंत्री सूचना का अधिकार कानून के समर्थन में खड़े हो गए हैं और इससे छेड़छाड़ पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है. वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय जल्दबाजी में कानून बनाया गया था. जिसमें कई खामियां थी. जिनको व्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार संशोधन विधेयक लायी है.

जयपुर. केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में लाया गया सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद पारित हो गया है. राजस्थान सूचना के अधिकार की अगुवाई करने वाला प्रदेश है. देश में सबसे पहले सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारंभ हुई थी. राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में शुरुआत हुई थी.

RTI एक्ट में संशोधन को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने, मंत्री बोले- भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किया बदलाव

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000 को आखिरकार 11 मई 2000 को पारित किया गया. 12 मई 2005 में राष्ट्रीय सूचना का अधिकार कानून, 2005 संसद द्वारा पारित किया गया. जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया.

सोनिया गांधी की ओर से एक पत्र जारी कर सूचना के अधिकार में संशोधन पर कड़ा एतराज जताते हुए केंद्र सरकार पर इसे खत्म करने के आरोप लगाए हैं. इसी मुद्दे पर राजस्थान में भी सियासत गरमा गई है. राजस्थान में कांग्रेस सरकार और उसके मंत्री सूचना का अधिकार कानून के समर्थन में खड़े हो गए हैं और इससे छेड़छाड़ पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है. वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय जल्दबाजी में कानून बनाया गया था. जिसमें कई खामियां थी. जिनको व्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार संशोधन विधेयक लायी है.

Intro:सूचना के अधिकार कानून में संशोधन में कांग्रेस भाजपा आमने-सामने कांग्रेस बोली भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कर रही है भाजपा कानून में बदलाव तो वहीं भाजपा बोली कानून को और अच्छा बनाने के लिए किए जा रहे हैं संशोधन


Body:केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में लाया गया सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद पारित हो गया है राजस्थान सूचना के अधिकार की अगुवाई करने वाला प्रदेश है देशराज और बताओ सूचना के अधिकार के बाद राजस्थान से प्रारंभ हुई थी राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन दोनों प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई थी राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 को आखिरकार 11 मई 2000 को पारित किया गया लेकिन 26 जनवरी 2001 को नियम लागू होने से पहले यह लागू किया गया था 12 मई 2005 में राष्ट्रीय सूचना का अधिकार कानून 2005 संसद द्वारा पारित किया गया जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया कांग्रेस संसदीय पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से एक पत्र जारी कर सूचना के अधिकार के संशोधन पर कड़ा एतराज जताते हुए केंद्र सरकार पर इसे खत्म करने के आरोप लगाए हैं इसी मुद्दे पर राजस्थान में भी सियासत गरमा गई है राजस्थान में चुनाव की कांग्रेस सरकार है ऐसे में सरकार और उसके मंत्री सूचना का अधिकार कानून के समर्थन में खड़े हो गए हैं और इससे छेड़छाड़ पर केंद्र सरकार को जमकर गिरा है वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि यूपीए सरकार के समय जल्दबाजी में कानून बनाया गया था जिसमें कई खामियां थी इसे व्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार संशोधन विधेयक लाई है इसे सूचना के अधिकार की ओर ज्यादा प्रगति होगी
बाइट प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री
बाइट महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक
बाईट वासुदेव देवनानी भाजपा विधायक


Conclusion:
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