जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को तय समय में फ्लैट का कब्जा नहीं देने पर यूनिक बिल्डर्स और मोडेस्ट इन्फ्रा लि. पर सवा लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही परिवादी को 12 फीसदी ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश दिए हैं. साथ ही आयोग ने यह आदेश कमलेश माथुर के परिवाद पर दिए.
इसके साथ ही परिवाद में कहा गया कि उसने विपक्षी बिल्डर से ग्रीन मेडोव्ज में 14 दिसंबर 2011 को एक लाख रुपए देकर फ्लैट बुकिंग कराई थी. जिसपर परिवादी की ओर से 24 दिसंबर 2015 तक तय राशि का का भुगतान कर दिया गया है. नियमानुसार भुगतान के एक माह में भीतर बिल्डर को फ्लैट का कब्जा देना था.
इसके बावजूद उसने न तो कब्जा दिया और ना ही मौके पर बताई गई और सुविधाएं विकसित की गई है. यहां तक की वर्ष 2018 तक बिल्डिंग का निर्माण भी पूरा नहीं किया गया. इसपर परिवादी ने बिल्डर से रुपए वापस मांग तो उसे भी लौटने से इनकार कर दिया.
कोरोना को लेकर गहलोत सरकार के प्रयासों की गुलाबचंद कटारिया ने की तारीफ, कही ये बड़ी बात...
भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कोरोना को लेकर गहलोत सरकार के प्रयासों की सराहना की है. उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए अच्छा प्रयास कर रही है. लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण हालात बिगड़ रहे हैं. साथ ही उन्होंने जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए समय निर्धारित करने की मांग की. जिससे लोगों के बेवजह बहाना बनाकर बाहर निकलने पर रोक लग सके.