जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 84 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है. कोविड-19 महामारी की इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से इन परिवारों को सम्बल मिल सकेगा.
सीएम अशोक गहलोत ने न्यूनतम आयु सीमा एवं विलम्ब अवधि के 9, अधिआयु सीमा के एक तथा विलम्ब से आवेदन के 74 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है. इससे मृतक के आश्रित इन परिवारों को राहत मिल सकेगी. उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिवस के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है.
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साथ ही आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर आवेदन करने का प्रावधान है. गहलोत ने विगत दो वर्ष में अनुकम्पा नियुक्ति के 668 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करने का मानवीय निर्णय करते हुए आवेदकों को राहत प्रदान की है. मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के कारण दो वर्ष में 3182 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है.