जयपुर. राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव को लेकर 17 अगस्त को आचार संहिता लागू (Code of conduct implementation in RU) होगी. आचार संहिता लगने के बाद रैली, पोस्टर-बैनर और भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी. ऐसे में मंगलवार को हेल्प डेस्क और पोस्टर बैनर के जरिए प्रचार प्रसार करने का आखिरी दिन रहा. वहीं चुनाव समिति की ओर से इलेक्शन को लेकर कई अहम फैसले भी लिए गए.
26 अगस्त को छात्रसंघ चुनाव को लेकर होने वाले मतदान से 10 दिन पहले (चुनाव की तारीख को शामिल करते हुए) 17 अगस्त को चुनाव आचार संहिता लागू होगी. इस संबंध में डीएसडब्ल्यू प्रो सरीना कालिया ने कहा कि आचार संहिता को लेकर नोटिफिकेशन जारी होते ही छात्र नेताओं को कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखना होगा. वहीं इसमें 15 बिंदु शामिल किए गए हैं, जिन का उल्लंघन करना चुनाव में उम्मीदवारी जता रहे छात्र नेताओं पर भारी पड़ सकता है.
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इसमें सबसे अहम बात यह है कि आचार संहिता लगने के बाद छात्र नेता रैली, पोस्टर और कैंपस में भीड़ नहीं जुटा पाएंगे. छात्र नेताओं को कैंपेनिंग के लिए डोर टू डोर प्रचार करना होगा. वहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में बाहरी छात्रों और वाहनों के प्रवेश पर भी नकेल कसी जाएगी. जिसके लिए प्रॉक्टोरियल टीम सख्ती से काम कर रही है. जल्द वाहनों के लिए पास भी जारी किए जाएंगे. वहीं उन्होंने बताया कि विज्ञान और वाणिज्य संकाय के रिजल्ट आ चुके हैं. ऐसे में ये छात्र नए आईडी कार्ड के आधार पर वोट डाल सकेंगे. इनके अलावा दूसरे संकाय के छात्र 2021-22 के आईडी कार्ड के आधार पर वोट डाल सकेंगे.
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वहीं जिन छात्रों के आईडी कार्ड खो गए हैं, उन्हें पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करानी होगी. उससे मिली स्लिप के आधार पर छात्र डिपार्टमेंट में नई आईडी कार्ड भी इशू करा सकेंगे. चूंकि यूनिवर्सिटी के मानविकी पीठ सभागार को थिएटर में तब्दील किया जा चुका है. ऐसे में मतगणना के लिए नया स्थान भी खोजा जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस साल छात्रसंघ चुनाव की मतगणना कॉमर्स कॉलेज में हो सकती है.
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चुनाव समिति की ओर से लिए गए अहम फैसले:
- विज्ञान और वाणिज्य संकाय के सभी स्नातक पाठ्यक्रम में वर्ष 2022-23 के प्रथम वर्ष, द्वित्तीय वर्ष और तृतीय वर्ष के प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी ही मतदान कर सकते हैं और चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं.
- विज्ञान और वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त संकायों में जिनके स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा के प्रथम और द्वितीय वर्ष (सत्र 2021-22) के परिणाम जारी नहीं हुए है, उनमें किसी विद्यार्थी के न्यूनतम एक भी प्रश्न पत्र की परीक्षा में अनुपस्थित होने पर उस विद्यार्थी को मतदान का अधिकार होगा, लेकिन चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार नहीं होगा. इन संकायों में प्रथम वर्ष में सत्र 2022-23 में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी मतदान कर सकेंगे.
- मतदान के समय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पहचान पत्र के साथ अतिरिक्त के तौर पर सरकार की ओर से जारी अधिकृत फोटो सहित पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आई डी/जन-आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेन्स/पैनकार्ड) के साथ मिलान करके विद्यार्थी की पहचान करना जरूरी होगा.